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मध्य प्रदेश

सीधी पेशाबकांड के पीड़ित को आर्थिक मदद, 5 लाख रुपये की सहायता राशि और घर बनाने के लिए मिलेंगे 1.50 लाख

विपिन श्रीवास्तव, भोपाल: सीधी पेशाबकांड के बाद मध्य प्रदेश की सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। आरोपी प्रवेश शुक्ला को गिरफ्तार कर उस पर एनएसए लगाया गया है। वहीं पीड़ित आदिवासी दशमत रावत के के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश जारी है। सीएम की ओर से पीड़ित के पैर धोने और माफी मांगने के बाद […]

Author Edited By : Pushpendra Sharma Updated: Apr 19, 2024 19:42
Dashmat Rawat
Dashmat Rawat

विपिन श्रीवास्तव, भोपाल: सीधी पेशाबकांड के बाद मध्य प्रदेश की सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। आरोपी प्रवेश शुक्ला को गिरफ्तार कर उस पर एनएसए लगाया गया है। वहीं पीड़ित आदिवासी दशमत रावत के के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश जारी है। सीएम की ओर से पीड़ित के पैर धोने और माफी मांगने के बाद अब शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर सीधी कलेक्टर ने पीड़ित को 5 लाख रुपये की सहायता राशि और आवास निर्माण के लिए एक लाख 50 हजार रुपये स्वीकृत किए हैं।

सीधी कलेक्टर ने किया ट्वीट 

सीधी कलेक्टर ने ट्वीट कर कहा- सीएम के निर्देशानुसार दशमत रावत को 5 लाख रुपये की सहायता राशि तथा आवास निर्माण के लिए एक लाख 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।

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आरोपी प्रवेश शुक्ला गिरफ्तार 

बता दें कि सीधी जिले में आदिवासी पर पेशाब करते कैमरे में कैद हुए आरोपी प्रवेश शुक्ला को मंगलवार-बुधवार की रात गिरफ्तार कर लिया गया था। पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद विपक्ष शिवराज सरकार पर हमलावर थी।

दशमत रावत से मांगी माफी 

मुख्यमंत्री ने इस घटना के लिए दशमत रावत से माफी भी मांगी। मजदूर के पैर धोते हुए तस्वीरें शिवराज सिंह चौहान के ट्विटर हैंडल पर शेयर की गईं। इसमें लिखा गया कि ये वीडियो मैं आपके साथ इसलिए साझा कर रहा हूं कि सब समझ लें कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान है तो जनता भगवान है। ट्वीट में लिखा गया कि किसी के साथ भी अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्य के हर नागरिक का सम्मान मेरा सम्मान है। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा कि मेरे लिए, गरीब भगवान हैं और लोग मेरे लिए भगवान के समान हैं। शिवराज सिंह चौहान दशमत रावत को पौधा लगाने के लिए भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में ले गए।

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आरोपी के खिलाफ इन मामलों में दर्ज हुआ मुकदमा

वहीं आरोपी प्रवेश शुक्ला के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 294 (अश्लील कृत्य) और 504 (शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान) और एससी/एसटी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोपी पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत भी आरोप लगाए गए हैं। बता दें कि आरोपी को गिरफ्तार किए जाने के बाद शिवराज सरकार ने बुधवार को आरोपी के घर के कुछ हिस्सों को बुलडोजर से ढहा दिया था।

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First published on: Jul 07, 2023 12:01 AM

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