---विज्ञापन---

अवैध आवास को बनाया जा सकेगा वैध, मध्य प्रदेश नगरपालिका का बड़ा फैसला

Madhya Pradesh Urban Development Department: मध्य प्रदेश में भाजपा की मोहन यादव सरकार राज्य के विकास और प्रदेशवासियों के जीवन को आसान बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश में राजस्व महाभियान चलाया गया है, जो सफल साबित हुआ है। अब सीएम मोहन यादव के निर्देशानुसार मध्य […]

Edited By : Pooja Mishra | Updated: Mar 15, 2024 15:45
Share :
Madhya Pradesh Urban Development Department
मध्य प्रदेश नगरीय विकास एवं आवास विभाग

Madhya Pradesh Urban Development Department: मध्य प्रदेश में भाजपा की मोहन यादव सरकार राज्य के विकास और प्रदेशवासियों के जीवन को आसान बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश में राजस्व महाभियान चलाया गया है, जो सफल साबित हुआ है। अब सीएम मोहन यादव के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश नगरपालिका ने बिना अनुमति के अनाधिकृत भवनों के निर्माण को वैध करने का अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत राज्य के नगरीय क्षेत्रों में बिना अनुमति से बने अवैध आवास को 30 प्रतिशत तक निर्धारित शुल्क जमा करवाकर वैध किया जा सकेगा।

---विज्ञापन---

विभाग ने जारी की अधिसूचना

बता दें कि, इस काम के लिए प्रदेश की नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने नियम में संशोधन किया है। ताकि लोग नगरीय क्षेत्रों में बिना अनुमति से बने अपने आवासीय और व्यावसायिक निर्माण को वैध करवा सकें। इस बारे में नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने राजपत्र में अधिसूचना के जरिए जानकारी दी है। विभाग ने यह कार्यवाही नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की पहल पर कर रहा है।

यह भी पढ़ें: मध्य प्रदेश CM मोहन यादव ने खरगोन और गुना में किया 2 नए विश्वविद्यालय का शुभारंभ, बोले- यह वीरों की धरती है

नियमों में संशोधन

विभाग से तरफ से जारी की गई अधिसूचना के अनुसार नियमों में यह संशोधन सिर्फ 31 अगस्त, 2024 तक ही रहेगा। इसलिए जिन्हें भी अपने भवनों के निर्माण को वैध करवाना है वह कलेक्टर मार्गदर्शन के द्वारा जारी किए मार्केट प्राइज की रेट का शुल्क जमा करा कर निर्माण को वैध करवा सकते हैं। अगर सम्पत्ति व्यावसायिक है तो इसके लिए मार्केट प्राइज के 18 प्रतिशत के बराबर शुल्क जमा करवाना होगा, वहीं अगर सम्पत्ति आवासीय है तो उस पर 12 प्रतिशत के बराबर शुल्क जमा करवाना होगा। इसके साथ ही अधिसूचना में साफ तौर पर लिखा है कि सम्पत्ति को वैध करवाने का यह जनवरी, 2021 से पहले बिना अनुमति के बने निर्मित भवनों पर ही लागू होगा।

HISTORY

Edited By

Pooja Mishra

First published on: Mar 15, 2024 03:45 PM

Get Breaking News First and Latest Updates from India and around the world on News24. Follow News24 on Facebook, Twitter.

संबंधित खबरें