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एल्विश यादव के घर पर फायरिंग का CCTV वीडियो आया सामने, ताबड़तोड़ बरसाईं गोलियां

गुरुग्राम में यूट्यूबर और बिग बॉस विजेता एल्विश यादव के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। सुबह-सुबह तीन बाइक सवार अपराधी उनके घर पहुंचे और अंधाधुंध गोलीबारी की। हालांकि, इस दौरान एल्विश यादव घर पर मौजूद नहीं थे। उनके परिवार वाले सो रहे थे, जब अचानक फायरिंग हुई। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें अपराधियों को फायरिंग करते और बाद में फरार होते देखा जा सकता है।

यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर हमला हुआ है। सुबह-सुबह बाइक से पहुंचे तीन अपराधियों ने एल्विश यादव के घर अंधाधुंध फायरिंग की। हालांकि इस दौरान एल्विश यादव घर पर नहीं थे। उनके पिता का कहना है कि हम लोग सो रहे थे, तभी घर पर फायरिंग हुई। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गया है।

सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि सुबह सड़क सूनसान है। बाइक पर सवार होकर तीन लोग वहां पहुंचे और बाइक थोड़ी आगे खड़ी कर दी। दो बाइक सवार एल्विश के घर के पास पहुंचे और फायरिंग शुरू कर दी। दोनों हमलावर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। एक हमलावर तो गेट के बेहद करीब आकर फायरिंग करता दिखाई दे रहा है। तीसरा हमलावर बाइक पर ही बैठा रहा और उनके आसपास घूमता रहा।

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हमला करने के बाद तीनों आरोपी वहां से भाग निकले। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसे आप नीचे देख सकते हैं।

मिली जानकारी के मुताबिक, इस घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एल्विश यादव के घर पर दो दर्जन से अधिक राउंड फायरिंग हुई है। गुरुग्राम पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच-पड़ताल की जा रही है।

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किसने ने हमले की जिम्मेदारी?

एल्विश यादव पर हमला कराने की जिम्मेदारी नीरज फरीदपुरिया और भाऊ रिटोलिया ने ली है। दोनों देश से बाहर हैं और विदेश में रह रहे हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस हमले की जिम्मेदारी ली गई है। दोनों के ऊपर पंजाब और हरियाणा में कई मामले दर्ज हैं।

यह भी पढ़ें : कौन हैं Elvish Yadav के घर फायरिंग की जिम्मेदारी लेने वाले 2 गैंगस्टर? इन यूट्यूबर्स को भी दी धमकी

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एल्विश का विवादों से पुराना नाता

एल्विश यादव के खिलाफ रेव पार्टियों में सांप के जहर के कथित इस्तेमाल का आरोप लगा है। बताया गया कि इसमें भारतीय और विदेशी दोनों ही शामिल होते थे। नोएडा के गौतमबुद्ध नगर जिले के सेक्टर-49 थाने में दर्ज एफआईआर में उनके खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 9, 39, 48ए, 49, 50 और 51; आईपीसी की धारा 284, 289 और 120बी; और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8, 22, 29, 30 और 32 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया है।

First published on: Aug 17, 2025 01:29 PM

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