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Gujarat government major decision regarding ration cards: गांधीनगर स्थित राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के विभाग ने एक महत्वपूर्ण परिपत्र जारी करते हुए वर्षों से चली आ रही प्रथा में बड़ा बदलाव किया है. राज्य सरकार द्वारा 13 अक्टूबर 2025 को जारी किए गए इस आदेश के अनुसार, अब राशन कार्ड को पहचान पत्र (Identity Proof) या निवास प्रमाण (Address Proof) के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा. इसका उपयोग केवल सस्ते अनाज और गैस जैसी आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करने के लिए ही किया जा सकेगा.
यह निर्णय केंद्र सरकार के ‘Targeted Public Distribution System (Control) Order, 2015’ की धारा 4(6) और गुजरात सूचना आयोग के हालिया आदेश को ध्यान में रखकर लिया गया है. विभाग के उप सचिव अमित संगाड़ा की हस्ताक्षर से जारी यह परिपत्र राज्य के सभी जिला कलेक्टरों को तुरंत प्रभाव से लागू करने के निर्देश के साथ भेजा गया है.
राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने स्पष्ट किया कि यह बदलाव दो मुख्य कारणों से किया गया है:
केंद्र सरकार का निर्देश: भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015 में जारी आदेश की धारा 4(6) में स्पष्ट लिखा है — “Ration Card shall not be used as a document of identity or proof of residence.” यानी राशन कार्ड को पहचान या पते के प्रमाण के रूप में नहीं माना जा सकता.
गुजरात सूचना आयोग का आदेश: 5 अगस्त 2025 को गुजरात सूचना आयोग ने राज्य सरकार को इस विषय में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने का सुझाव दिया था. उसी के आधार पर अब यह परिपत्र लागू किया गया है. सरकार के इस नए निर्णय के बाद राशन कार्ड का उपयोग केवल निम्नलिखित उद्देश्यों तक सीमित रहेगा.
उप सचिव अमित संगाड़ा के हस्ताक्षर से जारी यह आदेश राज्य के सभी जिला कलेक्टरों और जिला आपूर्ति अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश के साथ भेजा गया है.
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