Gujarat Birth-Death Certificate Become Expensive: गुजरात के लोगों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है। दरअसल, राज्य में अब जन्म और मृत्यु का पंजीकरण महंगा हो जाएगा। राज्य सरकार की तरफ से गुजरात में जन्म और मृत्यु पंजीकरण शुल्क में 10 प्रतिशत की भारी वृद्धि लागू कर दी गई है। नई मूल्य वृद्धि 27 फरवरी से लागू हो गई है। इसके अलावा, सरकार ने रजिस्ट्रेशन नियमों में भी कुछ बदलाव किए हैं।
कितनी बढ़ी कीमत?
जानकारी के अनुसार, गुजरात सरकार ने आवश्यक जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के शुल्क में भारी वृद्धि की है। यह मूल्य वृद्धि 10 प्रतिशत तक है। पहले मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने का शुल्क मात्र 100 रुपये था, जो 5 से बढ़ाकर सीधे 20 रुपये हो गया है। जन्म प्रमाण पत्र के लिए पहले जो फीस 10 रुपये थी, उसके लिए अब 50 रुपये का भुगतान करना होगा।
500 रुपये का जुर्माना
इसके साथ ही गुजरात सरकार ने रजिस्ट्रेशन नियमों में भी कुछ बदलाव किए हैं। अगर कोई व्यक्ति 30 दिन की समय सीमा के बाद जन्म या मृत्यु का पंजीकरण कराता है, तो उसे अब एक्स्ट्रा लेट फाइन देना होगा। पहले यह लेट फाइन मात्र 10-20 रुपये था, जिसे बढ़ाकर 50 रुपये कर दिया गया है। इतना ही नहीं, अगर पंजीकरण में एक साल से अधिक की देरी होती है, तो 500 रुपये का जुर्माना देना होगा, जबकि पहले 100 रुपये का जुर्माना देना होता था। इस तरह की देरी के लिए जिला मजिस्ट्रेट की मंजूरी लेना भी अनिवार्य होगा।
कांग्रेस ने जताया विरोध
सरकार द्वारा की गई इस फीस वृद्धि का विरोध करते हुए कांग्रेस विधायक शैलेश परमार ने कहा कि राजस्व को हर जगह कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसका जीता-जागता उदाहरण राज्य सरकार है। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र की फीस बढ़ा दी गई है। राज्य सरकार तो मरे हुए आदमी को भी नहीं छोड़ती। हमारी मांग है कि जन्म और मृत्यु के मामले में पुरानी फीस ही लागू रखी जाए।
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इनमें भी हुआ बदलाव
इसके अतिरिक्त सरकार ने प्रमाण पत्रों के प्रारूप में भी बदलाव किया है। अब से प्रमाण-पत्र इलेक्ट्रॉनिक या अन्य रूपों में जारी किए जाएंगे तथा पहले प्रयुक्त शब्द ‘प्रतिलिपि’ को अब ‘प्रमाण-पत्र’ के नाम से जाना जाएगा। यह परिवर्तन प्रमाणपत्रों को अधिक प्रामाणिक और आधुनिक बनाने का एक प्रयास है।
इस पर भी लगा जुर्माना
सरकार ने इन नये नियमों में गलत जानकारी देने पर जुर्माने का भी प्रावधान किया है। यदि कोई व्यक्ति जन्म या मृत्यु के पंजीकरण के दौरान गलत जानकारी देता है तो उस पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। 50 से 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस सख्त प्रावधान का उद्देश्य गलत सूचना के मामलों को रोकना और पंजीकरण प्रक्रिया को अधिक विश्वसनीय बनाना है।