---विज्ञापन---

गुजरात

3 बच्चे पैदा करने वाले भाजपा पार्षदों पर बड़ी कार्रवाई, पद छीने, अयोग्य करार दिए गए

Gujarat Latest News : गुजरात से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां भाजपा को बड़ा झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी के दो पार्षद अयोग्य घोषित हो गए। इसे लेकर जिला कलेक्टर ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि तीन बच्चे पैदा करने पर पार्षदों को अयोग्य घोषित किया गया है।

Gujarat BJP Councillors Disqualified : गुजरात में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के दो पार्षदों से पद छीन लिए गए और उन्हें अयोग्य करार दे दिए गए। उन्होंने गुजरात नगर पालिका अधिनियम 1963 का उल्लंघन किया है। इस पर जिला कलेक्टर ने एक आदेश जारी कर तत्काल प्रभाव से पार्षदों को पदमुक्त कर दिया। तीन बच्चे पैदा करने पर भाजपा पार्षदों पर यह कार्रवाई की गई है। आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला।

गुजरात के अमरेली जिले में दामनगर नगर पालिका स्थित है। दामनगर नगर पालिका के वार्ड नंबर 2 से खिमा कासोटिया और वार्ड नंबर 3 से मेघना बोखा पार्षद हैं। दोनों पहली बार पार्षद बने थे। दोनों भाजपा पार्षदों ने 2021 के निकाय चुनाव में अपने हफलनामे में बताया कि उनके पास दो बच्चे हैं। तीसरे बच्चे पैदा करने पर अमरेली जिला कलेक्टर अजय दहिया के कार्यालय ने दोनों पार्षदों को अयोग्य घोषित कर दिया।

---विज्ञापन---

यह भी पढ़ें : खाने को पैसा नहीं, दवाइयां कहां से खरीदूं? 3 लाशें एक ऑटो में मिलीं, मां-बाप-बेटे ने सुसाइड नोट भी लिखा

अयोग्य घोषित होने के बाद क्या बोले पार्षद?

---विज्ञापन---

अयोग्य घोषित होने के बाद खिमा कासोटिया ने बताया कि मुझे दो-बच्चों के नियम कानून के बारे में नहीं पता था। अगर पार्षद बनने के बाद तीसरा बच्चा पैदा होता है तो अयोग्य घोषित करने वाली कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वे कलेक्टर द्वारा अयोग्य ठहराए गए फैसले का अध्ययन करेंगे और फिर आगे का रास्ता तय करेंगे।

यह भी पढ़ें : गजब! 200 में से 211 और 212 नंबर; स्टूडेंट की मार्कशीट सोशल मीडिया पर वायरल

---विज्ञापन---

अयोग्य पार्षद के पति ने कलेक्टर के आदेश पर उठाया सवाल

अयोग्य पार्षद मेघना बोखा के पति अरविंद ने कहा कि वे कलेक्टर के आदेश को स्वीकार करते हैं। उन्होंने कलेक्टर के आदेश पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर नगर पालिका के सदस्य के रूप में सेवा करते समय तीसरा बच्चा पैदा होता है तो इसका पार्षदी पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। अगर तीसरे बच्चे के माता-पिता बनने के लिए किसी को अयोग्य ठहराने वाला कोई नियम है तो उसके खिलाफ कोर्ट नहीं जाएंगे।

---विज्ञापन---
First published on: May 24, 2024 08:29 AM

End of Article
संबंधित खबरें
Sponsored Links by Taboola