स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत आज महाराष्ट्र और दिल्ली के लिए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई. इस सूची में से लाखों-करोड़ों मतदाताओं के नाम गायब हैं. घर-घर जाकर किए गए वैरिफिकेशन, डिजिटाइजेशन के लिए फॉर्म जमा ना होने और बाकी तकनीकी वजहों से वोटर्स के नाम काटे गए हैं. इसमें गैरमौजूद, ट्रांसफर्ड, डेड, डुप्लिकेट, विदेशी और बाकी कैटेगरी के मामले भी शामिल हैं.
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कितने लोगों के नाम कटे?
महाराष्ट्र में करीब 2 करोड़ 7 लाख मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है. अभी तक 97 लाथ 53 हजार 507 वोटर्स का रिकॉर्ड ही डिजिटाइज किया गया है. वहीं दिल्ली में 1 करोड़ 45 लाख रजिस्टर्ड मतदाताओं में से लगभग 47 लाख 56 हजार 722 वोटर्स के नाम ड्राफ्ट लिस्ट से गायब हैं. अभी तक करीब 97 लाख 53 हजार 507 मतदाताओं का रिकॉर्ड ही डिजिटाइज हो पाया है. अगर किसी को अपना नाम वोटर लिस्ट में नहीं मिलता है, वो 31 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं. सभी दावों का डिस्पोजल प्रोसेस 29 अक्टूबर 2026 तक पूरा किया जाएगा और फाइनल वोटर लिस्ट 4 नवंबर 2026 को पब्लिश की जाएगी.
कैसे चेक करें नाम?
अगर किसी व्यक्ति ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी वोट नहीं दे पाएगा. कोई भी शख्स दोबारा वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकता है. सबसे पहले महाराष्ट्र और दिल्ली के चीफ इलेक्शन ऑफिसर की वेबसाइट पर जाकर ड्राफ्ट रोल में अपना नाम चेक करें. अगर आप कोई आपत्ति दर्ज करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए फॉर्म 7 का इस्तेमाल करें. अगर नाम नहीं मिल रहा है तो 30 सितंबर 2026 से पहले फॉर्म भरकर जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएं और अपना नाम फिर से लिस्ट में जुड़वाने के लिए आवेदन करें. अगर आप पता बदलवाना चाहते हैं, तो फॉर्म 8 भरें. वोटर ID में किसी तरह का बदलाव करवाने के लिए भी फॉर्म 8 का ही इस्तेमाल किया जाएगा. किसी को ये लगता है कि किसी अयोग्य व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में है, तो फॉर्म 7 के जरिए आपत्ति दर्ज करवाई जा सकती है.
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