Holi 2024 Delhi Traffic Police Advisory: होली का पर्व 25 मार्च को है। इसे देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। यह एडवाइजरी होली पर पैदल यात्रियों और मोटर चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जारी की गई है। एडवाइजरी में लोगों से शराब पीकर वाहन न चलाने समेत कई अपील की गई है।
ट्रैफिक नियमों का पालन न करने पर होगी कड़ी कार्रवाई
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के मुताबिक,
होली पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रमुख चौराहों, ड्रनकन पॉइंट्स और संवेदनशील पॉइंट्स पर विशेष चेकिंग टीम को तैनात किया गया है। ये टीमें शराब पीकर वाहन चलाने और रेड लाइट जंपिंग आदि की चेकिंग करने के लिए पीसीआर और स्थानीय पुलिस टीमों के साथ पूरी दिल्ली में विभिन्न सड़कों और चौराहों पर तैनात की जाएंगी।
https://twitter.com/dtptraffic/status/1771570723263320342
लाइसेंस होगा जब्त
एडवाइजरी के मुताबिक, सड़क सुरक्षा पर
सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के निर्देशों के अनुसार शराब पीकर वाहन चलाने, लाल बत्ती जंप करने. गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल करने, खतरनाक ड्राइविंग और ओवरस्पीड के मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त कर लिया जाएगा। इसे कम से कम तीन महीने के लिए सस्पेंड भी कर दिया जाएगा।
https://twitter.com/dtptraffic/status/1769002859285082508
वाहन मालिकों के खिलाफ भी होगी कार्रवाई
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अपनी एडवाइजरी में कहा कि ऐसे रजिस्टर्ड वाहनों के मालिकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, जिनके वाहनों को नाबालिग या अनाधिकृत व्यक्ति के द्वारा चलाया जाना, स्टंट करना या बिना लाइसेंस के वाहन चलाना पाया जाएगा।
https://twitter.com/dtptraffic/status/1771532498796740954
यह भी पढ़ें: Delhi Metro Holi Timings: होली पर कितने बजे से दौड़ेगी मेट्रो, सामने आया शेड्यूल
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने की नियमों का पालन करने की अपील
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। ट्रैफिक पुलिस ने कहा,
- शराब पीकर वाहन न चलाएं
- निर्धारित स्पीड लिमिट का पालन करें
- ट्रैफिक सिग्नल्स का पालन करें
- अन्य गाड़ियों के साथ दौड़ या प्रतिस्पर्धा में शामिल न हों
- होली घर के अंदर मनाएं, सार्वजनिक स्थानों या सड़कों पर नहीं
- लापरवाही से वाहन न चलाएं
- नाबालिगों को वाहन चलाने के लिए न दें
- दोपहिया वाहनों पर स्टंट न करें
- बाइक चालक और पीछे बैठने वालों को हेलमेट पहनना चाहिए
- ट्रिपल राइडिंग से बचें
यह भी पढ़ें: IRCTC Rules: होली पर नहीं जा रहे घर? पर कंफर्म हो गई ट्रेन टिकट, अब इतना मिलेगा रिफंड
Holi 2024 Delhi Traffic Police Advisory: होली का पर्व 25 मार्च को है। इसे देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। यह एडवाइजरी होली पर पैदल यात्रियों और मोटर चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जारी की गई है। एडवाइजरी में लोगों से शराब पीकर वाहन न चलाने समेत कई अपील की गई है।
ट्रैफिक नियमों का पालन न करने पर होगी कड़ी कार्रवाई
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के मुताबिक, होली पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रमुख चौराहों, ड्रनकन पॉइंट्स और संवेदनशील पॉइंट्स पर विशेष चेकिंग टीम को तैनात किया गया है। ये टीमें शराब पीकर वाहन चलाने और रेड लाइट जंपिंग आदि की चेकिंग करने के लिए पीसीआर और स्थानीय पुलिस टीमों के साथ पूरी दिल्ली में विभिन्न सड़कों और चौराहों पर तैनात की जाएंगी।
लाइसेंस होगा जब्त
एडवाइजरी के मुताबिक, सड़क सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के निर्देशों के अनुसार शराब पीकर वाहन चलाने, लाल बत्ती जंप करने. गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल करने, खतरनाक ड्राइविंग और ओवरस्पीड के मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त कर लिया जाएगा। इसे कम से कम तीन महीने के लिए सस्पेंड भी कर दिया जाएगा।
वाहन मालिकों के खिलाफ भी होगी कार्रवाई
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अपनी एडवाइजरी में कहा कि ऐसे रजिस्टर्ड वाहनों के मालिकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, जिनके वाहनों को नाबालिग या अनाधिकृत व्यक्ति के द्वारा चलाया जाना, स्टंट करना या बिना लाइसेंस के वाहन चलाना पाया जाएगा।
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दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने की नियमों का पालन करने की अपील
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। ट्रैफिक पुलिस ने कहा,
- शराब पीकर वाहन न चलाएं
- निर्धारित स्पीड लिमिट का पालन करें
- ट्रैफिक सिग्नल्स का पालन करें
- अन्य गाड़ियों के साथ दौड़ या प्रतिस्पर्धा में शामिल न हों
- होली घर के अंदर मनाएं, सार्वजनिक स्थानों या सड़कों पर नहीं
- लापरवाही से वाहन न चलाएं
- नाबालिगों को वाहन चलाने के लिए न दें
- दोपहिया वाहनों पर स्टंट न करें
- बाइक चालक और पीछे बैठने वालों को हेलमेट पहनना चाहिए
- ट्रिपल राइडिंग से बचें
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