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Delhi: निर्माणकार्य फिर से होंगे चालू, हटा Grap 4 , सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये आदेश

Delhi Pollution: ग्रेप 4 के नियमों के तहत प्रदूषण कम करने के लिए सड़क निर्माण, ड्रिलिंग, बोरिंग, खुदाई और स्टोन क्रशर जैसे कार्यों पर भी प्रतिबंध रहता है।

Edited By : Amit Kasana | Updated: Dec 5, 2024 17:09
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प्रतिकात्मक फोटो, क्रेडिट गूगल

Supreme Court: राजधानी में बंद निर्माणकार्य फिर चालू होंगे, गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने Grap 4 के नियमों में छूट देने की अनुमति दी है। प्रदूषण संबंधी मामले में सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने दिल्ली/NCR में लागू ग्रेप 4 के प्रावधान हटाने की हरी झंड़ी दी। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट कमीशन को कहा कि हम ग्रेप 2 के नीचे जाने की इजाजत नहीं दे सकते।

ग्रेप 4 के नियमों के तहत प्रदूषण कम करने के उठाए जाते हैं ये उपाए

जानकारी के अनुसार ग्रेप 4 के नियमों के तहत प्रदूषण कम करने के लिए सभी तरह निर्माण कार्यों पर पूरी तरह से पाबंदी होता है। इसके अलावा इसमें सड़क निर्माण, ड्रिलिंग, बोरिंग, खुदाई और स्टोन क्रशर जैसे कार्यों पर भी प्रतिबंध होता है। बता दें ग्रेप 4 में कच्ची सड़कों पर वाहन आवाजाही और निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों पर भी रोक रहती है। उम्मीद है कि अब इन पर जल्द ही छूट दी जाएगी।

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प्रदूषण में आई गिरावट

जानकारी के अनुसार सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि बीते हफ्ते दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक में गिरावट आई है। केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि दिल्ली-NCR में प्रदूषण के स्तर में सुधार आया है। यह धीरे-धीरे कम हो रहा है, ऐसे में हमें ग्रैप 4 के नियमों में छूट देने पर विचार करना चाहिए। हालांकी, अधिवक्ता ने साफ कहा कि उचित यहीं होगा कि फिलहाल ग्रैप-2 के नियमों से नीचे न जाएं।

सड़कों पर होगा पानी का छिड़काव 

जानकारी के अनुसार ग्रेप-2 के तहत प्रदूषण कम करने के लिए सड़कों पर धूल उड़ने से रोकने के लिए मशीन से सफाई की जाती है। इसके अलावा सड़कों पर पानी से छिड़काव किया जाता है। बता दें इसके अलावा पॉल्यूशन को कम करने के लिए सड़कों से कूड़े को उठाया जाता है।

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Edited By

Amit Kasana

First published on: Dec 05, 2024 04:43 PM

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