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गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि मामले में अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दिया अहम निर्देश

CM Arvind Kejriwal Plea Refuses From Supreme court: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर नोटिस जारी करने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि 29 अगस्त को हाईकोर्ट में सुनवाई की तारीख तय है। उम्मीद है उस दिन हाईकोर्ट सुनवाई कर लेगा। […]

Delhi Cm Arvind Kejriwal
CM Arvind Kejriwal Plea Refuses From Supreme court: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर नोटिस जारी करने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि 29 अगस्त को हाईकोर्ट में सुनवाई की तारीख तय है। उम्मीद है उस दिन हाईकोर्ट सुनवाई कर लेगा। यहां सुनवाई की जरूरत नहीं है।

मामला हाईकोर्ट में, केजरीवाल गए थे सुप्रीम कोर्ट

प्रधानमंत्री की डिग्री से जुड़े मामले में गुजरात यूनिवर्सिटी को लेकर केजरीवाल और संजय सिंह ने कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जिसके बाद यूनिवर्सिटी ने केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। उस याचिका पर मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने समन जारी किया था। समन के उस आदेश को केजरीवाल ने पहले सेशन कोर्ट में चुनौती दी। वहां से राहत नहीं मिली, तब हाईकोर्ट गए। वहां अभी मामला लंबित है। इस बीच केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट आ गए थे।

केजरीवाल पर लगा था 25 हजार रुपए का जुर्माना

प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर अरविंद केजरीवाल ने गुजरात यूनिवर्सिटी से RTI के तहत सूचना मांगी थी। केंद्रीय सूचना आयोग ने डिग्री के सम्बंध में जानकारी उपलब्ध करने का आदेश दिया। इस आदेश के खिलाफ यूनिवर्सिटी हाईकोर्ट चली गयी। हाईकोर्ट ने CIC के आदेश को रद्द कर दिया और केजरीवाल पर 25 हज़ार का जुर्माना लगाया था। इस दौरान केजरीवाल और संजय सिंह ने यूनिवर्सिटी के खिलाफ़ अपमानजनक टिप्पणी की थी। यह भी पढ़ें: चंद्रमा पर फैला 200 टन कचरा, भाला, गेंद.. तौलिए और भी बहुत कुछ बिखरा पड़ा, हैरान कर देगी सच्चाई


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