गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि मामले में अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दिया अहम निर्देश

Arvind Kejriwal

Delhi Cm Arvind Kejriwal

CM Arvind Kejriwal Plea Refuses From Supreme court: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर नोटिस जारी करने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि 29 अगस्त को हाईकोर्ट में सुनवाई की तारीख तय है। उम्मीद है उस दिन हाईकोर्ट सुनवाई कर लेगा। यहां सुनवाई की जरूरत नहीं है।

विज्ञापन

मामला हाईकोर्ट में, केजरीवाल गए थे सुप्रीम कोर्ट

प्रधानमंत्री की डिग्री से जुड़े मामले में गुजरात यूनिवर्सिटी को लेकर केजरीवाल और संजय सिंह ने कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जिसके बाद यूनिवर्सिटी ने केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। उस याचिका पर मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने समन जारी किया था। समन के उस आदेश को केजरीवाल ने पहले सेशन कोर्ट में चुनौती दी। वहां से राहत नहीं मिली, तब हाईकोर्ट गए। वहां अभी मामला लंबित है। इस बीच केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट आ गए थे।

विज्ञापन

केजरीवाल पर लगा था 25 हजार रुपए का जुर्माना

प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर अरविंद केजरीवाल ने गुजरात यूनिवर्सिटी से RTI के तहत सूचना मांगी थी। केंद्रीय सूचना आयोग ने डिग्री के सम्बंध में जानकारी उपलब्ध करने का आदेश दिया। इस आदेश के खिलाफ यूनिवर्सिटी हाईकोर्ट चली गयी। हाईकोर्ट ने CIC के आदेश को रद्द कर दिया और केजरीवाल पर 25 हज़ार का जुर्माना लगाया था। इस दौरान केजरीवाल और संजय सिंह ने यूनिवर्सिटी के खिलाफ़ अपमानजनक टिप्पणी की थी।

विज्ञापन

न्यूज 24 पर पढ़ें देश,राष्ट्रीय समाचार (National News),खेल,मनोरंजन,धर्म,लाइफ़स्टाइल,हेल्थ,शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।

First published on:

और पढ़ें: हमारे संपादकीय दिशानिर्देश और मानक यहाँ देखें।

लेख समाप्त

लेखक के बारे में

/ताज़ा खबरें

विज्ञापन
होम पेज पर वापस जाएँ