अब बार-क्लब में जाम नहीं छलका सकेंगे इस उम्र के युवा, जानें सरकार का नया आदेश

Delhi News: राजधानी दिल्‍ली में अब पच्‍चीस साल से कम उम्र के लोग क्‍लब और बार में शराब नहीं पी सकेंगे। आबकारी विभाग ने निर्देश जारी कर कहा बार और क्‍लब के संचालक शराब पीने आने वाले लोगों से उनकी उम्र को सरकारी पहचान पत्र से सत्‍यापित करेंगे।

Legal Drinking Age in delhi

Legal Drinking Age in delhi

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Legal Drinking Age: दिल्ली के आबकारी विभाग ने क्लबों और बार को आदेश दिया है, वह ग्राहकों की आयु जाने बिना शराब नहीं परोसें। आबकारी विभाग ने अभी हालिया परीक्षण के दौरान कई गड़बड़ियां पकड़ी। क्लबों और बार में शराब पीने के कानूनी आयु मानदंडों के कई उल्लंघन पाए गए हैं। इसके बाद ही यह आदेश दिया गया है।

आबकारी विभाग ने अपने आदेश में कहा सरकार द्वारा जारी पहचान पत्रों की हार्ड कॉपी के जरिए ग्राहकों की आयु की जांच करंे और उसके बाद उन्हें शराब परोसें। सरकार ने शराब परोसने वाले सभी होटलों, क्लबों और रेस्टॉरेंट को यह आदेश दिया है। बता दें कि दिल्ली में शराब केवल 25 साल या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को ही दी जाती है। दिल्ली आबकारी अधिनियम 2009 के अनुसार कोई भी व्यक्ति या लाइसेंसधारी विक्रेता या एजेंट 25 साल से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को शराब नहीं बेचेगा।

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विभाग को मिल रही थी शिकायत

ऐसे में विभाग को लगातार मिल रही शिकायतों के बाद यह फैसला लिया गया है। विभाग के अधिकारियों की मानें तो उन्हें कुछ दिनों से शिकायत मिल रही थी कि कुछ शराब विक्रेता उम्र संबंधी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। कुछ लोग अपनी उम्र ज्यादा बताकर शराब का सेवन कर रहे हैं।

विभाग के आदेश के अनुसार सभी होटल, क्लबों और रेस्टॉरेंट धारकों को अधिक सावधान रहने की जरूरत है। वे ग्राहकों की उम्र को भौतिक आईडी के जरिए ही सत्यापित करें। क्लब लोगों द्वारा मोबाइल फोन में रखे गए आईडी कार्ड की बजाय डिजीलॉकर पर उपलब्ध आईडी को ही प्रमाणित माने। बता दें कि इससे पहले केजरीवाल सरकार द्वारा लाई गई विवादित नीति में शराब पीने की कानूनी उम्र घटाकर 21 साल करने की योजना बनाई गई थी।

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