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क्या तिहाड़ से सरकार चला सकते हैं अरविंद केजरीवाल? जेल मैनुअल में शामिल हैं ये नियम

Arvind Kejriwal Tihar Jail: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन्हें 15 अप्रैल तक 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब उनका जेल से सरकार चलाना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। आइए जानते हैं कि इसे लेकर क्या-क्या नियम हैं।

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Arvind Kejriwal Tihar Jail: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उन्हें तिहाड़ जेल में 15 अप्रैल तक रहना होगा। इसके बाद कोर्ट में उनकी जमानत पर सुनवाई होगी। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला सकते हैं। जेल मैनुअल क्या कहता है, क्या कोई कैदी जेल में रहकर सरकारी कामकाज कर सकता है? आइए जानते हैं…

क्या कहता है जेल मैनुअल? 

तिहाड़ जेल के मैनुअल और दिल्ली प्रिजन एक्ट 2000 के अनुसार, अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला सकते हैं बशर्ते उन्हें कोर्ट और उपराज्यपाल की अनुमति मिल जाए। हालांकि उपराज्यपाल वीके सक्सेना पहले ही साफ कर चुके हैं कि जेल से दिल्ली की सरकार नहीं चलाई जा सकती। इस तरह अरविंद केजरीवाल का तिहाड़ से सरकार चलाना काफी मुश्किल है।

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तिहाड़ जेल से जुड़े सूत्र के मुताबिक, अरविंद केजरीवाल को किसी भी काम के लिए पहले कोर्ट की अनुमति लेनी होगी। वह इसके लिए अपने वकील के जरिए अनुमति मांग सकते हैं। ये पूरी तरह कोर्ट पर निर्भर करेगा कि वह उन्हें किसी भी फाइल पर साइन करने की अनुमति दे या नहीं।

एक जगह को जेल घोषित कर दिया जाएगा

हालांकि यदि केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने की अनुमति मिल जाती है तो तिहाड़ की किसी एक जगह को जेल घोषित कर दिया जाएगा। जहां उन्हें फोन, इंटरनेट, टीवी जैसी सुविधाएं दी जा सकती हैं। जेल मैनुअल के मुताबिक, किसी भी कैदी को खुद से मिलने आने वाले लोगों के 10 नाम देने होते हैं। ये लोग जेल प्रशासन को फोन कर मिलने का समय ले सकते हैं। इन लोगों की एक सप्ताह में दो बार ही मुलाकात कराई जा सकती है। हालांकि ये सिर्फ आधा घंटे के लिए ही रहेगी।

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तिहाड़ में कैसा होगा अरविंद केजरीवाल का रुटीन? 

केजरीवाल की दिन की शुरुआत अन्य कैदियों के साथ सुबह 6.30 बजे से होगी। इसके बाद उन्हें नाश्ता दिया जाएगा। जिसमें चाय, ब्रेड होंगे। इसके बाद केजरीवाल कानूनी टीम के साथ मीटिंग कर सकेंगे। लंच सुबह 10.30 बजे से लेकर 11 बजे के बीच होगा। इसमें उन्हें दाल, रोटी, एक सब्जी और चावल दिए जाएंगे। दोपहर तीन बजे तक उन्हें अपनी सेल में रहना होगा।

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दोपहर 3:30 बजे शाम का नाश्ता दिया जाएगा। जिसमें एक कप चाय और दो बिस्किट दिए जाएंगे। इसके बाद वे शाम 4 बजे वकीलों से मुलाकात कर सकते हैं। शाम 5:30 बजे डिनर दिया जाएगा। इसके बाद शाम 7 बजे तक कैदी अपनी-अपनी जेल में बंद हो जाएंगे।

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स्पेशल डाइट देने का अनुरोध

केजरीवाल को टीवी देखने की अनुमति होगी। वह समाचार, मनोरंजन और खेल सहित 18 से 20 चैनल देख सकते हैं। केजरीवाल डायबिटिक हैं। ऐसे में उनके वकील ने बीमारी को देखते हुए स्पेशल डाइट का अनुरोध किया है। केजरीवाल सप्ताह में दो बार परिवार के सदस्यों से भी मिल सकते हैं।

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First published on: Apr 01, 2024 05:02 PM

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About the Author

Pushpendra Sharma

पुष्पेन्द्र शर्मा न्यूज 24 वेबसाइट में 'डेस्क इंचार्ज' की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। लगभग 17 वर्षों से मीडिया (प्रिंट, टीवी, वेब) में काम कर रहे हैं। मूलत: राजस्थान भरतपुर के निवासी हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2008 में प्रिंट मीडिया Dainik Bhaskar से की थी। इसके बाद Rajasthan Patrika, Bhaskar.com और DNA Hindi (Zee Media) जैसे संस्थानों के लिए काम किया। News24 Website में न्यूज टीम को लीड कर रहे हैं। इसके साथ ही स्पोर्ट्स टीम का लीड कर चुके हैं। अपने करियर में लगभग सभी विषयों (राजनीति, क्राइम, देश-विदेश, शिक्षा, क्रिकेट, लाइफस्टाइल, मनोरंजन आदि) पर रिपोर्टिंग का अनुभव रखते हैं। साथ ही एडिटिंग का कार्य कर चुके हैं। न्यूज 24 पर सबसे पहले और सबसे सटीक खबरें प्रकाशित हों और सही तथ्यों के साथ पाठकों तक पहुंचें, इसी उद्देश्य के साथ सतत लेखन जारी है।

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