हाई कोर्ट से BJP को झटका, CAG के लिए दिल्ली विधानसभा का विशेष पत्र बुलाने से इनकार

Delhi High Court Rejects BJP MLAs Petition : दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायकों की याचिका खारिज कर दी। HC ने कहा कि वे विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के लिए दखल नहीं दे सकते हैं।

Delhi High Court Judgment

Delhi High Court

Delhi High Court Rejects BJP MLAs Petition : दिल्ली हाई कोर्ट से भारतीय जनता पार्टी (BJP) को बड़ा झटका लगा। HC ने भाजपा की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें CAG के लिए दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई थी। हाई कोर्ट ने कहा कि वे दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र नहीं बुला सकते हैं। बीजेपी ने अदालत से दिल्ली सरकार की 14 कैग रिपोर्ट्स को सार्वजनिक कराने की मांग की थी।

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दिल्ली हाई कोर्ट ने बीजेपी के विधायकों की याचिका पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का निर्देश देने से इनकार कर दिया। साथ ही अदालत ने कहा कि दिल्ली सरकार की ओर से दिल्ली विधानसभा में रिपोर्ट पेश करने में बहुत देरी की गई है। विधानसभा के सामने कैग रिपोर्ट पेश करना अनिवार्य संवैधानिक दायित्व है।

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जानें BJP विधायकों ने क्या की थी मांग?

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बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता समेत 7 बीजेपी विधायकों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि दिल्ली प्रशासन से संबंधित 14 कैग रिपोर्ट्स को विधानसभा के पटल पर रखा जाए। याचिका में यह भी कहा गया था कि हाई कोर्ट स्पीकर को निर्देश दे कि वो विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए, ताकि कैग मुद्दे पर बहस हो सके। HC को यह तय करना था कि विधानसभा चुनाव नजदीक है तो क्या कोर्ट स्पीकर को अपनी ओर से विशेष सत्र बुलाने का निर्देश जारी कर सकता है।

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जानें HC ने क्या दिया आदेश?

हाई कोर्ट ने बीजेपी विधायकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि भारतीय संविधान के तहत कैग रिपोर्ट पेश करना अनिवार्य है, लेकिन कोर्ट विधानसभा सत्र बुलाने के लिए हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इसके लिए अदालत स्पीकर को निर्देश नहीं दे सकती है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने इस मामले में 16 जनवरी को फैसला सुरक्षित रखा था और HC ने शुक्रवार को याचिका खारिज कर दी।

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