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दिल्ली हाई कोर्ट से केजरीवाल को फिलहाल राहत नहीं, अपनी गिरफ्तारी को दी थी चुनौती

Arvind Kejriwal: दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले में ED को नोटिस जारी कर 2 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। अदालत ने मामले में अगली सुनवाई की तारीख 3 अप्रैल तय की है। बता दें सीएम 28 मार्च तक ईडी की कस्टडी में हैं।

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Arvind Kejriwal: दिल्ली हाई कोर्ट से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिलहाल कोई अंतरिम राहत नहीं मिली है। सीएम ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की गिरफ्तारी के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। अदालत ने मामले में ED को नोटिस जारी कर 2 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। अदालत ने मामले में अगली सुनवाई की तारीख 3 अप्रैल तय की है। बता दें सीएम 28 मार्च तक ईडी की कस्टडी में हैं।

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गिरफ्तारी की बुनियाद गलत 

इससे पहले सुबह न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। देर शाम अदालत ने अपना निर्णय सुनाया है। सुनवाई के दौरान सीएम की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि सीएम की गिरफ्तारी की बुनियाद गलत है, यह गिरफ्तारी असंवैधानिक है। उन्होंने कहा कि आचार संहिता के दौरान किसी सीएम को गिरफ्तार किया गया है, जो गैरकानूनी है।

सीएम के वकील ने उठाए ये सवाल

बता दें सीएम 28 मार्च तक ईडी की कस्टडी में हैं। हाई कोर्ट में अपनी याचिका में सीएम ने ईडी की कस्टडी को भी चुनौती दी है। सुनवाई के दौरान सीएम के वकील ने अदालत में कहा कि जांच एजेंसी ने लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल को गिरफ्तार किया। उनका कहना था कि ईडी जानबूझकर इस मामले में समय खराब कर रही है, वह मामले में देरी करना चाहती है, कभी कस्टडी तो कभी दस्तावेजों के लिए आग्रह कर जांच एजेंसी सुनवाई टलवाना चाहती है।

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ईडी ने जवाब देने के लिए मांगा समय

केजरीवाल के वकील ने अदालत में कहा कि जांच एजेंसी मेरा अपराध स्थापित करने में विफल रही है। ऐसे में मुझे अंतरिम राहत दी जाए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि वह अंतरिम राहत पर सुनवाई करेगी। लेकिन इससे पहले मामले में जांच एजेंसी का पक्ष जानना होगा। वहीं, सुनवाई के दौरान ईडी के वकील एसवी राजू ने सीएम की याचिका का विरोध किया। उन्होंने सीएम की याचिका पर अपना पक्ष रखने के लिए समय देने का आग्रह किया।

First published on: Mar 27, 2024 06:52 PM

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About the Author

Amit Kasana

अमित कसाना: पत्रकारिता की दुनिया में एक सिद्धहस्त कहानीकार अमित कसाना सिर्फ खबरें नहीं लिखते बल्कि उन्हें बारीकी से संवारते हैं ताकि पाठकों तक सटीक, ताजा और प्रभावी जानकारी पहुंचे. News 24 में न्यूज एडिटर के रूप में उनकी भूमिका समाचारों को प्रस्तुत करने से कहीं अधिक है, वह उन्हें संदर्भ और दृष्टिकोण के साथ गढ़ते हैं. 2008 में 'दैनिक जागरण' से अपनी यात्रा शुरू करने वाले अमित ने 'दैनिक भास्कर' और 'हिंदुस्तान' जैसे प्रतिष्ठित प्रकाशनों में भी अपनी पहचान बनाई. 17 वर्षों के लंबे अनुभव के साथ उन्होंने पत्रकारिता के हर पहलू को बारीकी से समझा, चाहे वह प्रिंट, टेलीविजन या डिजिटल मीडिया हो. राजनीति, अपराध, खेल, मनोरंजन, कानून, ऑटोमोबाइल, लाइफस्टाइल और अंतरराष्ट्रीय मामलों से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग में उनकी गहरी पकड़ है. ब्रेकिंग न्यूज की रोमांचक दुनिया, खोजी पत्रकारिता की गहराई और तथ्यपूर्ण रिपोर्टिंग का संयोजन अमित की कार्यशैली की पहचान है. News 24 में उनका लक्ष्य स्पष्ट है समाचारों को त्वरितता और सटीकता के साथ प्रस्तुत करना ताकि पाठकों को भरोसेमंद और सार्थक जानकारी मिल सके.

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