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अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली, बेल पर लागू होंगी ED की शर्तें

Arvind Kejriwal Bail Verdict: अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। हालांकि आज फैसला सुनाते हुए बेंच ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध भी बताया है, लेकिन उन्हें रेगुलर जमानत देते हुए बड़ी राहत दी गई। जमानत पर ED केस वाली शर्तें लागू होंगी।

Edited By : Khushbu Goyal | Updated: Sep 13, 2024 11:48
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Arvind Kejriwal Bail Plea in Supreme Court
CM Arvind Kejriwal

Arvind Kejriwal Got Bail: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आखिरकार आज सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल ही गई। हालांकि आज सुरक्षित रखा गया फैसला सुनाते हुए बेंच ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध भी बताया है, लेकिन उन्हें राहत दे दी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने उन्हें राहत दी और रेगुलर बेल दी।

वहीं आदेश दिया है कि केजरीवाल की जमानत पर ED द्वारा जमानत देते हुए लागू की गई शर्तें ही लागू होंगी। आज रेगुलर जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल जेल से करीब 177 दिन बाद बाहर आएंगे। वे दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 21 मार्च 2024 की रात को गिरफ्तार किए गए थे और तब से वे ED-CBI की गिरफ्त में हैं।

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ED केस में 12 जुलाई को मिल गई थी जमानत

बता दें कि गत केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाइयों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने गत 5 सितंबर को फैसला सुरक्षित रखा था, जो आज सुनाया गया। यह फैसला CBI केस में आया है, इससे पहले ED केस में भी उनको जमानत मिल चुकी है।

केजरीवाल को ED ने ही 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और इस गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल ने याचिका दायर की थी और जमानत की मांग की थी। कई सुनवाइयों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने गत 12 जुलाई को ED के खिलाफ दर्ज याचिका पर फैसला सुनाते हुए केजरीवाल को जमानत दे दी, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी जमानत पर स्टे लगा दिया।

इसके बाद उन्हें CBI ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दर्ज की। एक CBI की गिरफ्तारी के खिलाफ और दूसरी जमानत की मांग करते हुए, जिन पर सुनवाई चली। 5 सितंबर को इन्हीं याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, जिसे आज सुनाया गया।

 

केजरीवाल की जमानत पर लागू होंगी 4 शर्तें

1. अरविंद केजरीवाल जमानत पर रहते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकेंगे।

2. दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी कोई चर्चा सार्वजनिक रूप से नहीं करेंगे।

3. केजरीवाल जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे।

4. केजरीवाल जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में पूरा सहयोग करेंगे।

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Written By

Khushbu Goyal

First published on: Sep 13, 2024 10:48 AM

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