Doctors Salary Hike: प्रदेश में लगातार छत्तीसगढ़ की साय सरकार विकास के कामों में जुटी हुई है। इसी के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन में राज्य के हर एक वर्ग के लिए खुशियों का पिटारा शामिल है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल राज्य में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरी के कार्य को लेकर लगातार प्रतिबद्ध हैं। इसी को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ा निर्णय लिया है। इस निर्णय के अंतर्गत शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के सीनियर रेसीडेंट व प्रदर्शक (PG), सहायक प्राध्यापक, सह प्राध्यापक और प्राध्यापक के वेतन में ऐतिहासिक वृद्धि का आदेश जारी किया गया है। यह आदेश 1 सितंबर 2024 से पूरे राज्य के शासकीय मेडिकल कालेजों के लिए असरदार होगा।
मुख्यमंत्री श्री @vishnudsai जी के मार्गदर्शन में एवं छत्तीसगढ़ सरकार के पहल पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के सीनियर रेसीडेंट से लेकर प्राध्यापकों के वेतन में ऐतिहासिक वृद्धि की गई है। pic.twitter.com/oD5XCv2kJk
---विज्ञापन---— ShyamBihari Jaiswal (@ShyamBihariBjp) September 12, 2024
छत्तीसगढ़ शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा जारी आदेश के अनुसार गैर अनुसूचित क्षेत्रों के मेडिकल कालेज में पदस्थ प्राध्यापक का वेतन 1 लाख 55 हजार से बढ़ाकर 1 लाख 90 हजार रूपए कर दिया गया है। इसी तरह से सह प्राध्यापक का वेतन 1 लाख 35 हजार से 1 लाख 55 हजार, सहायक प्राध्यापक का वेतन 90 हजार से 1 लाख तथा सीनियर रेसीडेंट व प्रदर्शक का वेतन 65 हजार रूपए से बढ़ाकर 75 हजार रूपए कर दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार, शेड्यूल एरिया के मेडिकल कालेज में पदस्थ प्राध्यापक का वेतन 1 लाख 90 हजार रूपए से बढ़ाकर 2 लाख 25 हजार रूपए कर दिया गया है। इसी तरह से सह प्राध्यापक का वेतन 1 लाख 55 हजार से 1 लाख 85 हजार, सहायक प्राध्यापक का वेतन 90 हजार से 1 लाख 25 हजार तथा सीनियर रेसीडेंट व प्रदर्शक का वेतन 65 हजार रूपए से बढ़ाकर 95 हजार रूपए कर दिया गया है।
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के संविदा चिकित्सकों के लिए जारी पुनरीक्षित संविदा वेतनमान के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र में लगभग 46% तथा गैर अनुसूचित क्षेत्र में लगभग 23% की वेतन बढ़ोतरी की गई है। इस ऐतिहासिक वेतन बढ़ोतरी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार को लेकर कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने कहा कि शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में पढ़ने वाले भावी डाक्टरों का ये अधिकार है कि उन्हें अच्छी गुणवत्ता वाला शिक्षक और शिक्षा मिले और वेतन वृद्धि का ये आदेश राज्य शासन की स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने की मंशा को साफ जाहिर करता है।
ये भी पढ़ें- CG: स्कूली छात्राओं से दुर्व्यवहार मामले और सीमांकन के काम को लेकर CM विष्णुदेव साय के कड़े तेवर, दिए सख्त निर्देश