Bihar First Phase Voting Update: बिहार में पहले चरण के मतदान जारी हैं और पोलिंग बूथों के बाहर वोटरों की लंबी लाइनें लगी हैं, लेकिन इस बीच 2 महिलाओं ने वोट डालने से रोके जाने का दावा किया है. मतदान करने पोलिंग बूथ पर पहुंचीं श्रेया मेहता कहती हैं कि BLO ने पर्ची नहीं दी. कहा गया कि ऑनलाइन डाउनलोड कर लेना. मेरा नाम मतदाता सूची में 17वें नंबर पर है, लेकिन जब वोट डालने पहुंची तो कहते हैं कि पर्ची लेकर आओ. वोटर आईडी कार्ड दिखाया. सुबह 6:30 बजे से लाइन में लगे हैं और अब वापस जा रहे हैं, हम वोट नहीं डालेंगे.
दूसरी महिला अनुपमा शर्मा ने बताया कि उन्हें भी वोट नहीं डालने दिया गया. वे कह रहे हैं कि मतदाता पर्ची नहीं है, जबकि मेरा नाम मतदाता सूची में है और मतदाता पहचान पत्र भी है. मैं अब वोट नहीं डालूंगी. पहली बार हमें ऐसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है.
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मतदान के लिए चाहिए ये 12 डॉक्यूमेंट
बता दें कि भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने मतदाता पहचान पत्र के अलावा 12 डॉक्यूमेंट दिखाकर मतदान कर सकते हैं. निर्वाचक पंजीकरण नियम 1960 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत भारतीयों को मतदाता पहचान पत्र जारी किए जाते हैं.
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वहीं लोग आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक पासबुक या डाकघर से मिली पासबुक, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, NPR के तहत जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो के साथ पेंशन डॉक्यूमेंट, कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र दिखाकर भी लोग मतदान कर सकते हैं.
मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में होना भी अनिवार्य है. सांसदों, विधायकों, MLC सरकारी पहचान पत्र, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विशिष्ट दिव्यांगता के लिए जारी ID कार्ड भी दिखा सकते हैं.