Chardham Yatra New Rule: चारधाम यात्रा के लिए नए नियम लागू, केदारनाथ धाम से जुड़ी है बड़ी वजह
Chardham Yatra New Rule: उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है. पिछले दिनों केदारनाथ धाम में भारी भीड़ से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे. ऐसे में चारधाम यात्रा को व्यवस्थित करने और सुगम दर्शन के लिए नए नियम लागू किए गए हैं.
Chardham Yatra New Rule: चारधाम यात्रा में बढ़ती भीड़ के कारण श्रद्धालुओं को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. कई श्रद्धालुओं के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसमें वह भीड़ के कारण दर्शन न होने पाने की बात तक कह रहे हैं. पिछले दिनों ऐसा ही एक वीडियो केदारनाथ धाम का सामने आया था. इससे व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए जाने लगे. अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुगम और सुव्यवस्थित यात्रा के लिए कई नियमों में बदलाव किया है. चारधाम यात्रा के लिए नए नियम लागू किए गए हैं.
अधिक भीड़ होने पर नियंत्रित की जाएगी आवाजाही
चारधाम यात्रा के दौरान धाम पर अधिक भीड़ होने के कारण व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं, तो नीचे बनाए गए होल्डिंग एरिया और चेक प्वाइंट्स पर श्रद्धालुओं और वाहनों की आवाजाही को रोक दिया जाएगा. इसको लेकर सरकार ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं. ऐसे में दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को होल्डिंग एरिया पर रोक देने के कारण दर्शन में देरी का सामना करना पड़ सकता है. श्रद्धालु दर्शन के लिए जाने से पहले इस बात का खास ध्यान रखें. हालांकि, इस फैसले के बाद अब चारधाम मंदिरों पर भीड़ को काफी हद नियंत्रित किया जा सकेगा.
श्रद्धालुओं को दर्शन से पहले भीड़ नियंत्रण के लिए रोके जाने पर उन्हें सभी जानकारी उपलब्ध कराई जाए. उन्हें रोकने के कारण, संभावित समय और आगे की व्यवस्थाओं की सूचना दी जाए. किसी भी श्रद्धालु को जानकारी के अभाव में समस्या का सामना नहीं करना पड़े. एलईडी डिस्पले, सोशल मीडिया और एफएम रेडियो के जरिए सभी श्रद्धालुओं तक सूचना पहुंचाई जाए. अधिकारियों को सख्त निर्देश हैं कि, जहां श्रद्धालुओं को रोका जाए, वहां पर पार्किंग, भोजन और पेयजल की व्यवस्था हो.
भीड़ को देखते हुए चारधाम यात्रा मार्ग पर मौजूद होटल-रेस्टोरेंट के रेट बढ़ाने को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं कि, सभी रेट की लिस्ट अनिवार्य की जाए. इसके साथ ही खाने की गुणवत्ता की नियमित जांच हो. बता दें कि, इन सभी नियमों के अलावा चारधाम यात्रा रूट पर दिन के समय मालवाहक वाहनों पर रोक लगा दी गई है. ट्रक और जरूरी सामानों के वाहनों को रात के समय ही संचालन की अनुमति होगी. इन मार्गों पर रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक यात्री वाहन पर रोक रहेगी.
Chardham Yatra New Rule: चारधाम यात्रा में बढ़ती भीड़ के कारण श्रद्धालुओं को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. कई श्रद्धालुओं के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसमें वह भीड़ के कारण दर्शन न होने पाने की बात तक कह रहे हैं. पिछले दिनों ऐसा ही एक वीडियो केदारनाथ धाम का सामने आया था. इससे व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए जाने लगे. अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुगम और सुव्यवस्थित यात्रा के लिए कई नियमों में बदलाव किया है. चारधाम यात्रा के लिए नए नियम लागू किए गए हैं.
अधिक भीड़ होने पर नियंत्रित की जाएगी आवाजाही
चारधाम यात्रा के दौरान धाम पर अधिक भीड़ होने के कारण व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं, तो नीचे बनाए गए होल्डिंग एरिया और चेक प्वाइंट्स पर श्रद्धालुओं और वाहनों की आवाजाही को रोक दिया जाएगा. इसको लेकर सरकार ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं. ऐसे में दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को होल्डिंग एरिया पर रोक देने के कारण दर्शन में देरी का सामना करना पड़ सकता है. श्रद्धालु दर्शन के लिए जाने से पहले इस बात का खास ध्यान रखें. हालांकि, इस फैसले के बाद अब चारधाम मंदिरों पर भीड़ को काफी हद नियंत्रित किया जा सकेगा.
श्रद्धालुओं को दर्शन से पहले भीड़ नियंत्रण के लिए रोके जाने पर उन्हें सभी जानकारी उपलब्ध कराई जाए. उन्हें रोकने के कारण, संभावित समय और आगे की व्यवस्थाओं की सूचना दी जाए. किसी भी श्रद्धालु को जानकारी के अभाव में समस्या का सामना नहीं करना पड़े. एलईडी डिस्पले, सोशल मीडिया और एफएम रेडियो के जरिए सभी श्रद्धालुओं तक सूचना पहुंचाई जाए. अधिकारियों को सख्त निर्देश हैं कि, जहां श्रद्धालुओं को रोका जाए, वहां पर पार्किंग, भोजन और पेयजल की व्यवस्था हो.
भीड़ को देखते हुए चारधाम यात्रा मार्ग पर मौजूद होटल-रेस्टोरेंट के रेट बढ़ाने को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं कि, सभी रेट की लिस्ट अनिवार्य की जाए. इसके साथ ही खाने की गुणवत्ता की नियमित जांच हो. बता दें कि, इन सभी नियमों के अलावा चारधाम यात्रा रूट पर दिन के समय मालवाहक वाहनों पर रोक लगा दी गई है. ट्रक और जरूरी सामानों के वाहनों को रात के समय ही संचालन की अनुमति होगी. इन मार्गों पर रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक यात्री वाहन पर रोक रहेगी.