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भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह की इस तस्वीर पर भड़कीं टीएमसी नेता, पूछा- पहलवानों को कैसा लगा होगा?

Mahua Moitra: तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने शुक्रवार को भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह की एक तस्वीर को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। टीएमसी सांसद ने भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान प्रमुख की तस्वीर को ट्वीट किया जिसमें वे मुस्कुराते दिख रहे हैं। दरअसल, महुआ मोइत्रा ने जो तस्वीर अपने ट्विटर हैंडल […]

Edited By : Om Pratap | Updated: Jul 21, 2023 12:19
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Mahua Moitra: तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने शुक्रवार को भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह की एक तस्वीर को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। टीएमसी सांसद ने भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान प्रमुख की तस्वीर को ट्वीट किया जिसमें वे मुस्कुराते दिख रहे हैं।

दरअसल, महुआ मोइत्रा ने जो तस्वीर अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की है, उसमें बृजभूषण शरण सिंह हंसते हुए दिख रहे हैं। ये तस्वीर गुरुवार को उस वक्त क्लिक की गई थी, जब भाजपा सांसद संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की कार्यवाही के बाद निकल रहे थे।

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महुआ मोइत्रा ने अपने ट्वीट में क्या लिखा?

महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर लिखा कि यौन उत्पीड़न और हमले के लिए जमानत मिलने के बाद आरोपी यौन उत्पीड़नकर्ता भाजपा सांसद ने कल संसद में हंसते हुए दिखे। मोइत्रा ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने भाजपा सांसद की जमानत का विरोध भी नहीं किया। टीएमसी सांसद ने अपने ट्वीट में पीएम मोदी पर भी निशाना साधा और लिखा कि मौन गुरु माननीय प्रधानमंत्री… कृपया अपनी अंतरात्मा से पूछें कि जब पहलवानों ने ये तस्वीर देखी होगी, तो उन्हें कैसा महसूस हुआ होगा।

भाजपा सांसद के खिलाफ 15 जून को दिल्ली पुलिस ने दायर किया था चार्जशीट

दिल्ली पुलिस ने छह बार के सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 15 जून को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला या आपराधिक बल), 354 ए (यौन उत्पीड़न), 354 डी (पीछा करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप पत्र दायर किया था।

बता दें कि गुरुवार को दिल्ली की एक अदालत ने महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के मामले में बृजभूषण शरण सिंह को नियमित जमानत दे दी। अदालत ने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के निलंबित सहायक सचिव विनोद तोमर की जमानत याचिका भी मंजूर कर ली। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने कहा कि मैं कुछ शर्तों के साथ 25,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दे रहा हूं।

मेट्रोपोलिटन अदालत ने आरोपी को उसकी पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ने और मामले में गवाहों को कोई प्रलोभन नहीं देने का निर्देश दिया। अदालत ने इससे पहले दिन में सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। इस दौरान भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर दोनों अदालत में मौजूद थे।

बता दें कि ओलंपियन बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट अन्य पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपों पर बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग करते हुए इस साल की शुरुआत में राष्ट्रीय राजधानी में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे।

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Edited By

Om Pratap

First published on: Jul 21, 2023 12:14 PM

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