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अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

Article 370: सुप्रीम कोर्ट आज से जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने वाला है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ आज से रोजाना सुनवाई करेगी। पांच जजों की बेंच में शामिल जस्टिस संजय किशन कौल, […]

Edited By : Om Pratap | Updated: Aug 2, 2023 22:34
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BED Vs BSTC Supreme court Decision

Article 370: सुप्रीम कोर्ट आज से जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने वाला है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ आज से रोजाना सुनवाई करेगी।

पांच जजों की बेंच में शामिल जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत ने 11 जुलाई को विभिन्न पक्षों की ओर से लिखित प्रस्तुतियां और सुविधा संकलन दाखिल करने की समय सीमा 27 जुलाई तय की थी।

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सोमवार और शुक्रवार को छोड़कर रोजाना होगी सुनवाई

पांच न्यायाधीशों की पीठ ने कहा था कि सुनवाई सोमवार और शुक्रवार को छोड़कर दैनिक आधार पर होगी, जो शीर्ष अदालत में विविध मामलों की सुनवाई के दिन हैं। इन दिनों केवल नई याचिकाओं पर ही सुनवाई की जाती है और नियमित मामलों की सुनवाई नहीं की जाती है।

पांच जजों की बेंच ने सुविधा संकलन तैयार करने और इसे 27 जुलाई से पहले दाखिल करने के लिए दो वकीलों (याचिकाकर्ताओं और सरकार की ओर से एक-एक) को नियुक्त किया था और यह स्पष्ट कर दिया कि उक्त तिथि के बाद कोई भी दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक सुविधा नोट अदालत को पूरे मामले का एक स्नैपशॉट देता है ताकि तथ्यों को शीघ्रता से समझने में सहायता मिल सके।

बेंच ने कहा था कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की 5 अगस्त, 2019 की अधिसूचना के बाद जम्मू-कश्मीर में मौजूदा स्थितियों के संबंध में केंद्र के हलफनामे का पांच-न्यायाधीशों की पीठ की ओर से तय किए जाने वाले संवैधानिक मुद्दे पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर से छिन गया था विशेष दर्जा

बता दें कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र ने पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा छीन लिया था और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था।

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First published on: Aug 02, 2023 08:57 AM

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