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‘फुटपाथ पर चलना आम जनता का बुनियादी अधिकार’, अतिक्रमण हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने देश की सभी सड़कों पर पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षित और अतिक्रमण मुक्त रास्ता तय करने का बड़ा आदेश दिया है. कोर्ट ने इसे नागरिकों का बुनियादी अधिकार बताया है.

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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को देश की सडकों की स्थिति पर एक बेहद सख्त आदेश दिया है. शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि जहां भी सड़क बनी है, वहां पैदल चलने वालों के लिए सही और अतिक्रमण मुक्त स्थान होना चाहिए. जस्टिस पी एस नरसिम्हा और आलोक अराधे की पीठ ने केंद्र सरकार के प्रतिनिधि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज को इस संबंध में सख्त निर्देश जारी करने को कहा है. अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि पैदल चलने की जगह पर किसी भी तरह का कब्जा नहीं होना चाहिए. इस रास्ते को गाड़ियों की लेन से पूरी तरह अलग रखा जाना चाहिए.

अधिकारियों को मिला दो हफ्ते का समय

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सरकार को जरूरी कदम उठाने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है. अदालत ने कहा कि बिना किसी बड़े निर्माण कार्य या भारी खर्च के भी यह काम किया जा सकता है. सड़क किनारे पैदल रास्ते को अलग करने के लिए रस्सी या अन्य साधारण माध्यमों का उपयोग किया जा सकता है. अदालत का मानना है कि पैदल चलने वाले लोगों में यह विश्वास पैदा होना चाहिए कि यह जगह उनके उपयोग के लिए ही है. वे बिना किसी दुर्घटना या गाड़ियों के खतरे के सड़क पर सुरक्षित तरीके से चल सकें. इस मामले की अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद तय की गई है.

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चलने के अधिकार को बताया बुनियादी हक

शीर्ष अदालत ने इससे पहले 19 जून को दिए अपने एक महत्वपूर्ण फैसले का भी जिक्र किया. कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि सड़क किनारे फुटपाथ पर चलना आम नागरिकों का एक बुनियादी अधिकार है. सड़कों पर गाड़ियों के मुकाबले पैदल चलने वाले लोगों के इस अधिकार को पहली प्राथमिकता दी जाएगी. यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (डी) के तहत देश में कहीं भी आने-जाने की आजादी का हिस्सा है. इसके साथ ही यह अनुच्छेद 21 के तहत मिलने वाले जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से भी सीधा जुड़ा हुआ है. इसलिए सड़कों को पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित बनाना बेहद आवश्यक है.

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First published on: Aug 03, 2026 02:52 PM

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About the Author

Raja Alam

राजा आलम वर्तमान में News 24 हिंदी (B.A.G. Network) में सीनियर सब एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में चार वर्षों के अनुभव के साथ नेशनल और वर्ल्ड न्यूज पर बारीकी से लेखन कर रहे हैं. पत्रकारिता की नींव देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU), अलीगढ़ से रखी, जहां से राजा आलम ने पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद, हिंदी लेखन में गहराई को और विस्तार दिया जब राजा ने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से हिंदी साहित्य में एम.ए. की डिग्री प्राप्त की. हर रोज़ कुछ नया सीखना और पाठकों तक सही, निष्पक्ष और भरोसेमंद खबर पहुंचाना उनका मुख्य उद्देश्य रहा है. राजा के लेखन में आपको पत्रकारिता की गंभीरता के साथ-साथ पाठकों से जुड़ने वाली सरल भाषा और कंटेंट की विविधता दोनों मिलेंगे.

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