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स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना को SC से बड़ी राहत, India’s Got Latent शो से जुड़ी सभी FIR रद्द

कॉमेडियन समय रैना, रणवीर इलाहाबादिया और अन्य कलाकारों के खिलाफ दर्ज सभी आपराधिक मामले सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिए हैं. ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ शो में दिव्यांगों पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर यह विवाद हुआ था. इसके साथ ही कोर्ट ने समय रैना, रणवीर इलाहाबादिया और अन्य उत्तरदाताओं पर 3-3 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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Samay Raina. image credit- social media

मशहूर स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना और यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ में की गई विवादित और असंवेदनशील टिप्पणियों को लेकर अलग-अलग राज्यों में दर्ज सभी FIR को देश की शीर्ष अदालत ने रद्द कर दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने समय रैना, रणवीर इलाहाबादिया और अन्य उत्तरदाताओं पर 3-3 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

क्या था पूरा विवाद?

विवाद की शुरुआत समय रैना के यूट्यूब शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ के एक एपिसोड से हुई थी, जिसमें रणवीर इलाहाबादिया द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों को लेकर भारी आक्रोश फैल गया था. दिव्यांगजनों और अन्य संवेदनशील विषयों पर की गई इन बातों को अश्लील और आपत्तिजनक बताते हुए देश के कई राज्यों में पुलिस शिकायतें दर्ज कराई गई थीं. इसके बाद रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना ने गिरफ्तारी से सुरक्षा और मुकदमों को रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.

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कोर्ट की सख्त टिप्पणी और निर्देश

मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने विवादित बयानों पर गहरी नाराजगी जताई थी. अदालत ने साफ लफ्जों में कहा था कि संविधान में मिली बोलने की आजादी का मतलब यह नहीं है कि कोई भी सामाजिक मर्यादा की सीमा पार कर दे. कोर्ट ने इससे पहले समय रैना द्वारा विदेश में शो के दौरान इस कानूनी मामले पर की गई हल्की टिप्पणियों पर भी कड़ी फटकार लगाई थी और कहा था कि अदालत को हल्के में न लिया जाए.

इसके साथ ही पहले दिए गए निर्देशों का पालन न करने पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए सभी संबंधित पक्षों पर 3-3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था और हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए थे.

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अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे विवाद से जुड़े सभी आपराधिक मुकदमों और कार्यवाहियों को औपचारिक रूप से खत्म कर दिया है, जिससे दोनों सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को बड़ी कानूनी राहत मिली है.

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लेखक के बारे में

Vijay Jain

विजय कुमार न्यूज 24 में बतौर सीनियर न्यूज एडिटर कार्यरत हैं. विजय कुमार ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत प्रिंट मीडिया के साथ की. अपने 23 साल के करियर में वह दैनिक जागरण, अमर उजाला और दैनिक भास्कर जैसे संस्थानों के साथ जुड़े रहे हैं. विजय कुमार राजनीति, चुनाव, क्राइम और करंट अफेयर्स जैसे विषयों पर तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. विजय कुमार ने दैनिक भास्कर में रिपोर्टिंग के दौरान स्टिंग ऑपरेशन भी किए. 23 साल के अनुभव के दौरान विजय कुमार ने करियर के शुरुआती दौर में डेस्क जर्नलिस्ट रहते हुए की. विजय कुमार को 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव के अलावा बिहार, यूपी, बंगाल, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के विधानसभा चुनाव की ग्राउंड कवरेज का अनुभव है. ग्रामीण उद्योगीकरण में स्नातक की डिग्री होने के कारण विजय कुमार को ग्रामीण इलाकों की समस्याओं और उनसे जुड़ी कवरेज का खासा अनुभव है. अपने लेख के माध्यम से उन्होंने ग्रामीण इलाकों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया है. पत्रकारिता में अनुभव: 23 साल योग्यता, डिग्री / अन्य उपलब्धियां: शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से ग्रामीण उद्योगीकरण विषय में बीए की डिग्री प्राप्त की है. विजय कुमार को पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2017 में 'श्रीफल जर्नलिज्म नेशनल अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया.
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