मशहूर स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना और यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' में की गई विवादित और असंवेदनशील टिप्पणियों को लेकर अलग-अलग राज्यों में दर्ज सभी FIR को देश की शीर्ष अदालत ने रद्द कर दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने समय रैना, रणवीर इलाहाबादिया और अन्य उत्तरदाताओं पर 3-3 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

क्या था पूरा विवाद?

विवाद की शुरुआत समय रैना के यूट्यूब शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के एक एपिसोड से हुई थी, जिसमें रणवीर इलाहाबादिया द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों को लेकर भारी आक्रोश फैल गया था. दिव्यांगजनों और अन्य संवेदनशील विषयों पर की गई इन बातों को अश्लील और आपत्तिजनक बताते हुए देश के कई राज्यों में पुलिस शिकायतें दर्ज कराई गई थीं. इसके बाद रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना ने गिरफ्तारी से सुरक्षा और मुकदमों को रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.

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कोर्ट की सख्त टिप्पणी और निर्देश

मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने विवादित बयानों पर गहरी नाराजगी जताई थी. अदालत ने साफ लफ्जों में कहा था कि संविधान में मिली बोलने की आजादी का मतलब यह नहीं है कि कोई भी सामाजिक मर्यादा की सीमा पार कर दे. कोर्ट ने इससे पहले समय रैना द्वारा विदेश में शो के दौरान इस कानूनी मामले पर की गई हल्की टिप्पणियों पर भी कड़ी फटकार लगाई थी और कहा था कि अदालत को हल्के में न लिया जाए.

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इसके साथ ही पहले दिए गए निर्देशों का पालन न करने पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए सभी संबंधित पक्षों पर 3-3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था और हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए थे.

अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे विवाद से जुड़े सभी आपराधिक मुकदमों और कार्यवाहियों को औपचारिक रूप से खत्म कर दिया है, जिससे दोनों सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को बड़ी कानूनी राहत मिली है.

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