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‘अदालत को गुमराह…’, Samay Raina पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया भारी जुर्माना, जानें क्या है पूरा मामला?

Samay Raina: मशहूर कॉमेडियन समय रैना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्ती दिखाई है. कोर्ट ने समय पर भारी जुर्माना लगाया है. आइए जानते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला?

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Samay Raina: मशहूर कॉमेडियन समय रैना एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं. समय पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए भारी जुर्माना लगाया है. समय ने कथित तौर पर अदालत के सामने झूठे बयान दिए, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए समय पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

सुप्रीम कोर्ट ने लगाया जुर्माना

दरअसल, आज यानी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन समय रैना पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. समय ने कथित तौर पर अदालत के सामने झूठे बयान दिए थे और इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद से संबंधित कार्यवाही में अदालत के पिछले निर्देशों का पालन नहीं किया था. कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि कॉमेडियन ने अदालत को गुमराह करने की कोशिश की है.

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सर्वोच्च अदालत का सख्त रुख

एक मामले की सुनवाई के दौरान देश की सर्वोच्च अदालत ने समय के साथ बेहद सख्ती दिखाई है. इस केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त लहजे में कहा कि कॉमेडियन समय रैना ने अदालत को मजाक समझ लिया है और उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष झूठे बयान दिए हैं. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने समय पर ये भारी जुर्माना लगाया है.

क्या है मामला?

वहीं, अगर इस पूरे मामले की बात करें तो ये मामला समय रैना और अन्य कॉमेडियंस द्वारा दिव्यांग का मजाक उड़ाने से जुड़ा हुआ है. उन्होंने अपने शो इंडियाज गॉट लेटेंट में एक ‘स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी’ (SMA) से पीड़ित लोगों पर कमेंट किया था, जिसके बाद ये मामला कोर्ट पहुंचा था. हालांकि, पहले सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना को सार्वजनिक माफी मांगने और दिव्यांगों के लिए फंडरेंज करने को कहा था, लेकिन अब कोर्ट ने सख्ती दिखाई है.

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जज ने क्या कहा?

इस दौरान मामले की सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहन की बेंच ने कॉमेडियन समय रैना को फटकार लगाई है. उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि वो कौन से यूथ आइकन हैं. ये सोचकर ही डर लगता है.

हलफनामा भी दाखिल करने का आदेश

इसके अलावा कोर्ट ने समय पर जुर्माना लगाते हुए कहा है कि उन्हें दो हफ्ते के अंदर-अंदर ये रकम जमा करनी होगी. हालांकि, बाद में सुनवाई के दौरान कोर्ट से अपील करने के बाद उस रकम को कम करके तीन लाख रुपये कर दिया गया है. साथ ही 15 दिन के अंदर अनुपालन से जुड़ा हलफनामा भी दाखिल करें. अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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First published on: Jul 14, 2026 04:25 PM

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About the Author

Nancy Tomar

नैन्सी तोमर News24 Bag Convergence में सीनियर सब एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एक डिजिटल पत्रकार हैं. नैन्सी मुख्य रूप से एंटरनेटमेंट बीट (मनोरंजन) की खबरें लिखती हैं. नैन्सी ने साल 2022 में हिमगिरी जी यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन (BVJMC) की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही नैन्सी ने जी मीडिया में काम शुरू कर दिया था, जहां पर उन्हें न्यूजरूम, डिजिटल न्यूज रिपोर्टिंग, सोशल मीडिया और कंटेंट लेखन का अनुभव मिला है. नैन्सी टीवी एक्ट्रेस अविका गौर, हर्षवर्धन राने, इनरान जैद, सिंगर अली जावेद समेत फिल्म और टीवी से जुड़ी कई हस्तियों का इंटरव्यू कर चुकी हैं. वह टीवी, बॉलीवुड से लेकर भोजपुरी और साउथ सिनेमा से जुड़ी खबरें लिखती हैं. पत्रकारिता में अनुभव: 7 साल डिग्री: हिमगिरी जी यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन (BVJMC) की डिग्री हासिल की है. पिछला अनुभव: नैन्सी न्यूज24 से पहले जी न्यूज में मनोरंजन की खबरें लिखती थीं. अपने प्रोफेशनल सफर में उन्होंने टीवी, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और यू्ट्यूब पर 'विरासत' जैसा शो भी किया है. विशेषज्ञता और फोकस नैन्सी तोमर को मनोरंजन की खबरों की अच्छी समझ है. नैन्सी मनोरंजन की खबरों के लिए फिल्मी हस्तियों के सोशल मीडिया प्रोफाइल पर नजर बनाए रखती हैं.

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