शिक्षक भर्ती मामले में ममता सरकार को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच पर लगाई रोक

पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के शिक्षकों के नए पदों के सृजन मामले की सीबीआई जांच पर रोक लगा दी है।

Mamata Teacher Recruitment Supreme Court Relief

Teacher Recruitment Supreme Court Relief

विज्ञापन

पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट के अनुसार शिक्षक भर्ती घोटाले के दागी उम्मीदवारों के समायोजन के लिए कैबिनेट द्वारा अतिरिक्त शिक्षक पदों के सृजन के फैसले की सीबीआई जांच नहीं होगी। कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतों के कैबिनेट के फैसलों की जांच नहीं करनी चाहिए।

बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट शिक्षक भर्ती को रद्द कर चुका है। सोमवार को इस फैसले से प्रभावित शिक्षकों से सीएम ममता बनर्जी ने मुलाकात की। सीएम ने कहा कि हम कोर्ट के आदेश से बंधे हुए हैं। यह फैसला उनके लिए अन्याय है जो काबिल हैं।

विज्ञापन

नौकरियों के बदले रिश्वत ली गई- शिक्षक

सीएम ने नेताजी इनडोर स्टेडियम में शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग यह मत समझिए कि हमने फैसला स्वीकार कर लिया है। हम पत्थरदिल नहीं है। मुझे ऐसा कहने के लिए वे जेल में भी डाल सकते हैं। वहीं इस मामले में शिक्षकों ने कहा कि घोटाल में सीएम, उनका मंत्रिमंडल और आयोग भी शामिल हैं। नौकरियों के बदले रिश्वत ली गई है। सीएम ने आज हमें लाॅलीपाॅप दिया है। वहीं सरकार इस फैसले के खिलाफ जल्द ही समीक्षा याचिका दायर कर सकती है।

सीएम ममता बनर्जी दोषी हैं

वहीं इस मामले में विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि पूरे मामले में सीएम ममता बनर्जी दोषी हैं। उन्होंने एक प्रेस वार्ता में कहा कि कई मौकों के बावजूद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की मांगी नई सूची नहीं दी। सरकार के पास अभी एक मौका है। वे 15 अप्रैल तक सूची जमा कर सकते हैं। ऐसा नहीं होने पर 21 अप्रैल को एक लाख लोगों के साथ नबन्ना की ओर मार्च करेंगे।

विज्ञापन

विज्ञापन

न्यूज 24 पर पढ़ें देश,राष्ट्रीय समाचार (National News),खेल,मनोरंजन,धर्म,लाइफ़स्टाइल,हेल्थ,शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।

First published on:

और पढ़ें: हमारे संपादकीय दिशानिर्देश और मानक यहाँ देखें।

लेख समाप्त

/ताज़ा खबरें

विज्ञापन
होम पेज पर वापस जाएँ