'कानून बनाया तो कोई महिलाओं को नौकरी नहीं देगा', पेड पीरियड लीव पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इंकार

कोर्ट ने मामले में सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि महिलाओं को इतना कमजोर मत समझिए. आपकी मांग सुनने में सही लग सकती है, लेकिन यह महिलाओं का नुकसान ही करेगी। पढ़िए पूरी रिपोर्ट।

Supreme Court refuses to hear plea on paid period leave
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सुप्रीम कोर्ट ने महिला कर्मचारियों को मासिक धर्म के दौरान अवकाश देने की याचिका को ठुकरा दिया। कोर्ट ने मामले में सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि महिलाओं को इतना कमजोर मत समझिए. आपकी मांग सुनने में सही लग सकती है, लेकिन यह महिलाओं का नुकसान ही करेगी। अगर पेड पीरियड लीव को अनिवार्य किया गया, तो कोई उन्हें नौकरी नहीं देना चाहेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार को ज्ञापन दिया है। सरकार की तरफ इशारा करते हुए कहा कि सभी संबंधित सरकारों और संस्थाओं से चर्चा कर कुछ व्यवस्था बना सकती है। सीजेआई सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप नहीं जानते कि इस तरह वर्कप्लेस पर उनके विकास और उनकी मैच्युरिटी को लेकर किस तरह की मानसिकता बनती है।

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मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि ऐसी याचिकाएं महिलाओं को कमजोर दिखाती हैं और मासिक धर्म को एक बुरी घटना जैसा बनाती हैं। सीजेआई ने कहा कि इससे वर्कप्लेस पर महिलाओं के विकास पर गलत प्रभाव पड़ सकता है।

बता दें कि याचिकाकर्ता की तरफ से सीनियर एडवोकेट एम आर शमशाद ने दलील दी थी कि केरल सरकार ने स्कूलों में इस तरह की व्यवस्था बनाई है। साथ ही कई प्राइवेट कंपनियां भी स्वेच्छा से ऐसा कर रही हैं। इस दलील पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि अगर कोई कंपनी स्वेच्छा से ऐसा कर रही है, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इस चीज को कानून में शामिल करके जरूरी कर दोगे तो कोई महिलाओं को नौकरियां नहीं देगा, कोई उन्हें ज्यूडिशियरी या सरकारी नौकरियां नहीं देगा. उनका करियर खत्म हो जाएगा।

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Raghav Tiwari

Raghav Tiwari

राघव तिवारी न्यूज24 में शिफ्ट हेड की भूमिका निभा रहे हैं। यहां टीम प्रबंधन के साथ नेशनल, इंटरनेशनल, राजनीति, क्राइम आदि की खबरें भी कवर करते हैं। इससे पहले ये अमर उजाला, नईदुनिया, नवभारत टाइम्स (NBT) और हिंदुस्तान जैसे प्रतिष्ठित अखबारों में रिपोर्टिंग कर चुके हैं। देवभूमि उत्तराखंड, इंदौर, नोएडा, कानपुर समेत देश के विभिन्न हिस्सों में काम करने की वजह से राघव भिन्न-भिन्न कल्चर, खानपान, व्यवहार, जरूरत की समझ रखते हैं। राघव तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा पूरी की है। शिकायत और सुझाव के लिए स्वागत है- Mail ID: raghav.tiwari@bagconvergence.in Contact No. 8840671098
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