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क्या है CRPC की धारा 144, जो नोएडा में लागू; जानिए इस सेक्शन के बारे में सब कुछ

देश की राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में 20 से 25 सितंबर तक धारा 144 लागू रहेगी। वैसे नोएडा में अकसर धारा 144 लगी रहती है, लेकिन इस बार इसे इसलिए लगाया गया है, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नोएडा आ रही हैं। वे यहां जनपद में UP इंटरनेशनल ट्रेड शो में शिरकत करने आएंगी। इसके […]

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देश की राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में 20 से 25 सितंबर तक धारा 144 लागू रहेगी। वैसे नोएडा में अकसर धारा 144 लगी रहती है, लेकिन इस बार इसे इसलिए लगाया गया है, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नोएडा आ रही हैं। वे यहां जनपद में UP इंटरनेशनल ट्रेड शो में शिरकत करने आएंगी। इसके चलते अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) हृदेश कठेरिया ने गौतमबुद्ध नगर में धारा 144 लागू की है। इस दौरान ड्रोन उड़ाने, कोई कार्यक्रम, रैली, धरना करने और एक जगह 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने पर पूर्णत: बैन रहेगा। आदेशों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर धारा 144 है क्या? यह क्यों लगाई जाती है, कब लगाई जाती है और इसका उल्लंघन करने पर संविधान के तहत सजा का प्रावधान क्यों हैं, आइए हम बताते हैं…

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देश की सुरक्षा के लिए धारा 144

दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (Code of Criminal Procedure 1973) CRPC की धारा 144 समाज में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए लगाई जाती है। जब भी देश में कहीं सुरक्षा की दृष्टि से खतरा होता है या तनाव का माहौल होता है तो धारा 144 लगा दी जाती है। कहीं विधानसभा, लोकसभा या पंचायत चुनाव हों या अन्य कोई चुनाव हो तो धारा-144 लगाई जाती है। कहीं दंगा, बवाल, मारपीट या मॉब लिंचिंग होने का खतरा हो तो 144 लगाकर स्थिति को कंट्रोल में लिया जाता है। कानून व्यवस्था पर संकट मंडराने की स्थिति में धारा 144 लागू कर दी जाती है। इसके तहत इंटरनेट सेवाएं ठप की जा सकती हैं।

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बाजार-दुकानें बंद रखने के आदेश दिए जा सकते हैं। एक जगह 5 या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने पर पाबंदी होती है। इस दौरान लोगों के हथियार लेकर चलने पर पाबंदी होती है। धारा 144 लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट यानी जिलाधिकारी द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। इसके लगाने का मकसद आपात स्थिति से बचना और बचाना है। दंगा, लूटपाट, मारपीट, हिंसा आदि रोकने के लिए कई बार इसे लगाना अनिवार्य हो जाता है, ताकि अगर हालात बिगड़ें, लोग भड़कें तो अन्य नागरिकों और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से बचाया जा सके।

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कितने समय के लिए लगाई जाती धारा 144

कानून के तहत धारा-144 को कम से कम 2 महीने के लिए लगाया जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के लिए लगाई जा सकती है। अगर जरूरत पड़ी तो इसकी अवधि को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन किसी भी स्थिति में इसे 6 महीने से ज्यादा समय तक नहीं लगाया जा सकता। वहीं आदेश जारी होन के समय से ही धारा 144 लागू हो जाती है।

धारा 144 के उल्लंघन पर सजा का प्रावधान

जब इलाके में धारा 144 लागू हो जाती है तो उसका उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान भी कानून के तहत किया गया है। नियमों के अनुसार, धारा 144 का उल्लंघन करने वाले को गिरफ्तार किया जा सकता है। धारा 107 या धारा 151 के तहत गिरफ्तारी का प्रावधान किया गया है। धारा का उल्लंघन करने वाले को या पालन नहीं करने पर आरोपी को एक साल की जेल हो सकती है। ज्यादा से ज्यादा 3 साल की जेल हो सकती है। वैसे यह जमानती अपराध है।

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First published on: Sep 16, 2023 11:57 AM

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About the Author

Khushbu Goyal

खुशबू गोयल ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के IMC&MT इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन एवं Mphil कोर्स किया है। पिछले 12 साल से डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना रही हैं। वर्तमान में BAG Convergence Limited के News 24 Hindi डिजिटल विंग से बतौर चीफ सब एडिटर जुड़ी हैं। यहां खुशबू नेशनल, इंटरनेशनल, लाइव ब्रेकिंग, पॉलिटिक्स, क्राइम, एक्सप्लेनर आदि कवर करती हैं। इससे पहले खुशबू Amar Ujala और Dainik Bhaskar मीडिया हाउस के डिजिटल विंग में काम कर चुकी हैं।

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