चर्चित सांप के जहर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी के विजेता एल्विश यादव को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज सांपों के जहर वाले केस को खत्म कर दिया है। न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति उज्जल भूयां की बेंच ने 19 मार्च को फैसला सुनाते हुए कहा कि जांच में कोई ठोस सबूत नहीं मिला और मामला राजनीति से प्रेरित लगता है।
बता दें कि मामला सितंबर 2023 में सामने आया था, जब हरियाणा पुलिस ने नोएडा में एक रैकेट का भंडाफोड़ किया। इसमें सांपों के जहर का इस्तेमाल पार्टी में नशे के तौर पर करने का आरोप लगा। एल्विश पर आईपीसी की धारा 120बी (आपराधिक षड्यंत्र), 8(2) वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ था।
---विज्ञापन---
यह भी पढ़ें: ‘क्या तुम मुझसे शादी करोगी?’ एल्विश यादव ने घुटने पर बैठ जिया शंकर को किया प्रपोज, एक्ट्रेस
---विज्ञापन---
एल्विश ने हमेशा आरोपों से इनकार किया और कहा कि वीडियो पुराने हैं और जहर का इस्तेमाल नहीं हुआ। फैसले के बाद एल्विश ने ट्विटर पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, सच की हमेशा जीत होती है। जय श्री राम।
पहले भी कोर्ट ने की थी सख्त टिप्पणी
बता दें कि मामले में पिछली सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था कि अगर लोकप्रिय लोग आवाजहीन जीवों जैसे सांपों का इस तरह इस्तेमाल करते हैं, तो इससे समाज में गलत संदेश जा सकता है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी पूछा था कि क्या किसी को चिड़ियाघर जाकर जानवरों के साथ खेलने की अनुमति दी जा सकती है, और क्या यह कानून का उल्लंघन नहीं होगा।
यह भी पढ़ें: ‘जो मन में आए वो…’, एल्विश यादव को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, स्नेक वेनम केस से जुड़ा है