Atul Subhash Suicide Case Update: बेंगलुरु के AI इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस में ताजा अपडेट सामने आया है। अतुल की पत्नी निकिता ने पुलिस पूछताछ में अतुल को लेकर कुछ खुलासे किए हैं। निकिता ने अतुल पर शोषण के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया, अतुल की सांस निशा सिंघानिया और साले अनुराग सिंघानिया को गुरुग्राम और प्रयागराज से दबोचा था। तीनों इस समय 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं और पुलिस पूछताछ कर रही है। इस दौरान निकिता ने पुलिस को बताया कि वह अतुल को नहीं, बल्कि अतुल उसे परेशान करता था। वह तंग आकर ही अतुल से अलग रहती थी और 3 साल से उससे दूर रहती थी। अगर वह अतुल का शोषण करती तो उसके साथ रहती, न कि गुरुग्राम में पेइंग गेस्ट हाउस में। चाहे तो पुलिस इस बारे में कंफर्म कर सकती है कि वह 3 साल से पेइंग गेस्ट में ही रह रही है।
यह भी पढ़ें:प्राइवेट पार्ट में जख्म, दर्द से बिलखती मिली…देश में रेप के 3 केस, 2 मामलों में बच्चे-बच्ची की हत्या
9 दिसंबर को अतुल ने की थी सुसाइड
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बेंगुलरु पुलिस ने निकिता को 15 दिसंबर को उसको गगुरुग्राम में उसके पेइंग गेस्ट से दबोचा था। निशा और अनुराग को प्रयागराज में एक होटल से पकड़ा था। 34 साल के अतुल सुभाष की लाश 9 दिसंबर को दक्षिण-पूर्व बेंगलुरु के मुन्नेकोलालु में मिली थी। उन्होंने घर में ही फंदा लगाकर सुसाइड की थी। तलाशी लेने पर पुलिस को 24 पन्नों का सुसाइड नोट और 90 मिनट की एक वीडियो मिली थी, जिसे भी पुलिस ने सुसाइड नोट मिला। सुसाइड नोट और वीडियो में अतुल ने अपनी पत्नी निकित और उसके ससुराल वालों पर तंग करने के आरोप लगाए थे। अतुल ने आरोप लगाया कि निकिता और उसके घरवाले उसे झूठे केस में फंसाने की धमकी देते थे। उन्होंने ही उसे सुसाइड करने के लिए मंजूर किया। अतुल की लाश मिलते ही तीनों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिकाएं दाखिल की थीं और शनिवार को तीनों को पुलिस ने पकड़ लिया।
यह भी पढ़ें:गुजरात में 6 लोगों की मौत, हादसे में 10 गंभीर घायल; डंपर में पीछे से घुसी प्राइवेट ट्रैवल्स की बस
निकिता ने अतुल पर कराई थी FIR
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस सूत्रों के मुताबिक, निकिता ने 24 अप्रैल 2022 को अतुल के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस कराया था। दहेज मांगने और मारपीट करने के आरोप लगाते हुए जौनपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पति अतुल सुभाषण, सास-ससुर और देवर को इस केस में आरोपी भी बनाया था। जौनपुर कोतवाली पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए (पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता), 323 (हमला), 504 (शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान करना), 506 (आपराधिक धमकी) और दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धाराओं के तहत FIR हुई थी। अतुल और निकिता ने 26 अप्रैल 2019 को वाराणसी में हिंदू रीति-रिवाज से शादी की थी। दहेज में 10 लाख रुपये अतुल के परिवार के मांगे थे। निकिता ने दावा किया है कि दहेज में मांगे गए 10 लाख नहीं देने पर वे शराब पीकर मारपीट करते थे। धमकाकर सैलरी अपने खाते में ट्रांसफर करवाते थे। निकिता ने कहा कि जब उसने घरवालों को इस बारे में बताया तो पिता की तबियत खराब हो गई थी। अगस्त 2019 में दिल का दौरा पड़ने के कारण उनकी मौत भी हो गई थी।
यह भी पढ़ें:‘संबंध सहमति से बने थे’; रेप के आरोप लगे तो सह नहीं पाया, दिवंगत मां की अस्थियों के पास मिला मृत