6 साल नहीं, जीवनभर का बैन लगे...सुप्रीम कोर्ट से सिफारिश, सजायाफ्ता नेताओं को लग सकता बड़ा झटका

Supreme Court

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किसी आपराधिक मामले या अन्य केस में सजा पा चुके नेताओं के चुनाव लड़ने पर बड़ा फैसला लेने की तैयारी है। एमिक्स क्यूरी ने सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें मांग की गई है कि सजा पा चुके नेताओं पर 6 साल के लिए नहीं, बल्कि आजीवन चुनाव लड़ने पर बैन लगाया जाना चाहिए। अभी तक केस में सजा मिलने पर नेताओं की सदस्यता रद्द की जाती है और 6 साल चुनाव लड़ने पर बैन लगाया जाता है, लेकिन यह बैन जीवनभर के लिए होना चाहिए।

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एमिक्स क्यूरी ने 19वीं रिपोर्ट पेश की

मामले में सुझाव लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया को एमिक्स क्यूरी बनाया था, जिन्होंने 19वीं रिपोर्ट सबमिट की है। इसमें कहा गया है कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 और लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत प्रावधान है। धारा 8 के तहत इसे गंभीरता और गंभीरता के आधार पर कैटैगराइज किया गया है, लेकिन सभी मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद सिर्फ 6 साल का बैन लगाने का प्रावधान है, इसे आजीवन किया जाना चाहिए।

प्रशासनिक अधिकारियों का उदाहरण दिया

हंसारिया का कहना है कि प्रशासनिक अधिकारी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर नौकरी नहीं कर सकते हैं। इसी तरह के सख्त नियम नेताओं पर भी लागू होने चाहिएं। अगर वैधानिक पदों पर दोषियों को नहीं बैठाया जाता तो नेताओं पर भी यह नियम लागू होना चाहिए। नेता जनसेवक होते हैं तो उनकी छवि साफ सुथरी होनी चाहिए। उनका पवित्र होना जरूरी है, तभी वे जनता के लिए आदर्श बन पाएंगे।

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उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा केस लंबित

बता दें कि देशभर में सांसद और विधायकों के खिलाफ कोर्ट केसों की संख्या में इजाफा हुआ है। नवंबर 2022 तक कुल 5175 केस हैं। यह संख्या 2018 में 4122 थी। उत्तर प्रदेश में ऐसे केसों की संख्या सबसे ज्यादा है।उत्तर प्रदेश में नवंबर 2022 तक कुल 1377 केस लंबित हैं। दूसरे नंबर पर बिहार है, जहां 546 केस लंबित हैं। भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 को चुनौती दी गई थी।

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लेखक के बारे में

Khushbu Goyal

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खुशबू गोयल News24 हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वेब जर्नलिज्म में 13 साल का अनुभव रखने वाली खुशबू गोयल राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और राज्यस्तरीय न्यूज और चुनावी कवरेज करती हैं. खुशबू गोयल ने अक्टूबर 2013 में अमर उजाला डिजिटल से अपने करियर की शुरुआत की थी, जहां 7 साल सेवाएं देने के बाद साल नवंबर 2020 में दैनिक भास्कर डिजिटल जॉइन किया और सितंबर 2023 से News24 के डिजिटल में सेवाएं दे रही हैं. 13 साल के करियर में खुशबू गोयल ने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिकल, क्राइम टॉपिक कवर करने में विशेषज्ञता हासिल की. खुशबू गोयल का पत्रकारिता में अनुभव: 13 साल योग्यता: कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के IMC&MT इंस्टीट्यूट से मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म (MJ) के बाद जर्नलिज्म में MPhil की डिग्री ली. खुशबू गोयल ने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव की विस्तृत रिपोर्टिंग की है, जिसमें उन्हें ग्राउंड कवरेज करने का भी अनुभव है. इसके अलावा पिछले 13 साल में विभिन्न राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को भी उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग के साथ कवर किया.
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