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अनंतकाल तक जेल में नहीं रख सकते… सिसोदिया मामले में सुप्रीम कोर्ट का ईडी से सवाल, अब तक क्यों शुरू नहीं हुई बहस?

Delhi Liquor Scam Case Latest News Supreme Court ED: दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज भी सुप्रीम कोर्ट मेें सुनवाई हुई। हालांकि आज भी इस मामले में सुनवाई पूरी नहीं हो सकी।

Edited By : Rakesh Choudhary | Updated: Oct 16, 2023 19:27
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Delhi Liquor Scam Case Latest News Supreme Court ED
Delhi Liquor Scam Case Latest News Supreme Court ED

Delhi Liquor Scam Case Latest News Supreme Court ED: दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज भी सुप्रीम कोर्ट मेें सुनवाई हुई। हालांकि आज भी इस मामले में सुनवाई पूरी नहीं हो सकी इसलिए मंगलवार को एक बार फिर इस मामले में दलीलें रखी जाएंगी। बता दें कि जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की बेंच में इस मामले की सुनवाई हो रही है। वहीं ईडी की ओर से पेश हुए एडिशनल साॅलिसिटर जनरल एसवी राजू से कई सवाल किए गए। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि किसी को लंबे समय तक जेल में नहीं रख सकते।

आरोपों पर बहस क्यों नहीं शुरू हुई?

याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस खन्ना ने कहा कि किसी व्यक्ति को अनंतकाल तक इसलिए जेल में नहीं रखा जा सकता है कि क्योंकि ट्रायल कोर्ट में उनके आरोपों पर सुनवाई शुरू नहीं हुई है। जस्टिस खन्ना ने एसवी राजू से पूछा कि आरोपों पर अभी तक बहस क्यों नहीं शुरू हो पाई है? जस्टिस खन्ना ने कहा कि चार्जशीट दायर हो गई है तो बहस की शुरुआत क्यों नहीं हो रही है? हमें आप पर विश्वास नहीं है पता नहीं आप कब आरोपों पर बहस शुरू करेंगे।

आप पार्टी को आरोपी बनाएगी ईडी

इसके बाद एएसजी ने ईडी की ओर से दलीलें पेश करते हुए कहा कि शराब घोटाला मामले में आप को भी आरोपी बनाने का फैसला किया गया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि आप पार्टी पर भी यहीं आरोप होंगे या अलग। वहीं सुनवाई शुरू होते ही कोर्ट ने कहा कि पिछली बार जब उन्होंने सवाल किए थे तो वे निष्कर्ष नहीं थे। इस पर एएसजी राव ने कहा कि यह एक्टिव मीडिया का दौर है। बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान सिसोदिया के खिलाफ सबूत को लेकर ईडी से कुछ सवाल किए गए थे।

First published on: Oct 16, 2023 06:55 PM

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