मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने 420 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी के मामले में रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी को राहत दी है। उच्च न्यायालय ने आयकर विभाग से कहा है कि वह 17 नवंबर तक अनिल अंबानी के खिलाफ कोई ‘जबरदस्ती कार्रवाई’ न करे।

विज्ञापन

साथ ही अदालत ने दो स्विस बैंक खातों में राशि का खुलासा नहीं करने के लिए आयकर अधिकारियों द्वारा अनिल अंबानी को जारी अभियोजन नोटिस पर भी रोक लगा दी है।

विज्ञापन

विज्ञापन

बता दें कि आयकर विभाग ने अनिल अंबानी पर “जानबूझकर चोरी” करने का आरोप लगाते हुए कहा था कि उन्होंने “जानबूझकर” अधिकारियों को अपने विदेशी बैंक खाते के विवरण का खुलासा नहीं किया। इस संबंध में उन्हें अगस्त की शुरुआत में कथित तौर पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

विज्ञापन

न्यूज 24 पर पढ़ें देश,राष्ट्रीय समाचार (National News),खेल,मनोरंजन,धर्म,लाइफ़स्टाइल,हेल्थ,शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।

First published on:

और पढ़ें: हमारे संपादकीय दिशानिर्देश और मानक यहाँ देखें।

लेख समाप्त

लेखक के बारे में

विज्ञापन
होम पेज पर वापस जाएँ