मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने 420 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी के मामले में रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी को राहत दी है। उच्च न्यायालय ने आयकर विभाग से कहा है कि वह 17 नवंबर तक अनिल अंबानी के खिलाफ कोई ‘जबरदस्ती कार्रवाई’ न करे।
साथ ही अदालत ने दो स्विस बैंक खातों में राशि का खुलासा नहीं करने के लिए आयकर अधिकारियों द्वारा अनिल अंबानी को जारी अभियोजन नोटिस पर भी रोक लगा दी है।
अभी पढ़ें – PFI के टेरर कनेक्शन पर 8 राज्यों में NIA-ED की छापेमारी, दिल्ली से लेकर केरल तक रेड
Bombay HC gives relief to Reliance group chairman Anil Ambani in an alleged Rs 420 crore tax evasion matter. HC has asked the income tax department not to take coercive action against Anil Ambani until 17th November
(File Pic) pic.twitter.com/WNS5TyclDR
— ANI (@ANI) September 26, 2022
अभी पढ़ें – MP Crime: जिस जगह मिले थे कपड़े वहीं मिली जुड़वा बच्चों की लाश, मां पर हत्या का शक
बता दें कि आयकर विभाग ने अनिल अंबानी पर “जानबूझकर चोरी” करने का आरोप लगाते हुए कहा था कि उन्होंने “जानबूझकर” अधिकारियों को अपने विदेशी बैंक खाते के विवरण का खुलासा नहीं किया। इस संबंध में उन्हें अगस्त की शुरुआत में कथित तौर पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।
अभी पढ़ें – दुनिया से जुड़ी खबरें यहाँ पढ़ें