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टैक्स चोरी मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से अनिल अंबानी को बड़ी राहत, जानें

मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने 420 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी के मामले में रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी को राहत दी है। उच्च न्यायालय ने आयकर विभाग से कहा है कि वह 17 नवंबर तक अनिल अंबानी के खिलाफ कोई ‘जबरदस्ती कार्रवाई’ न करे। साथ ही अदालत ने दो स्विस बैंक खातों में राशि का […]

Author Edited By : Pulkit Bhardwaj Updated: Sep 27, 2022 11:53
Anil Ambani
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मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने 420 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी के मामले में रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी को राहत दी है। उच्च न्यायालय ने आयकर विभाग से कहा है कि वह 17 नवंबर तक अनिल अंबानी के खिलाफ कोई ‘जबरदस्ती कार्रवाई’ न करे।

साथ ही अदालत ने दो स्विस बैंक खातों में राशि का खुलासा नहीं करने के लिए आयकर अधिकारियों द्वारा अनिल अंबानी को जारी अभियोजन नोटिस पर भी रोक लगा दी है।

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बता दें कि आयकर विभाग ने अनिल अंबानी पर “जानबूझकर चोरी” करने का आरोप लगाते हुए कहा था कि उन्होंने “जानबूझकर” अधिकारियों को अपने विदेशी बैंक खाते के विवरण का खुलासा नहीं किया। इस संबंध में उन्हें अगस्त की शुरुआत में कथित तौर पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

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First published on: Sep 27, 2022 10:58 AM

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