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Aamir Khan के बेटे Junaid Khan की फिल्म की रिलीज पर रोक, Maharaj पर लगे आरोप क्या?

Junaid Khan Film Maharaj Bans: जुनैद खान की आने वाली फिल्म 'महाराज' को रिलीज से पहले ही रोक दिया गया है। जी हां, गुजरात हाईकोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर फिल्म की रिलीज पर रोक क्यों लगाई गई है?

Junaid Khan Film Maharaj Bans: बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान के बेटे जुनैद खान इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म ‘महाराज’ को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। फिल्म को आज 14 जून को रिलीज किया जाना था और लोगों में इसके लिए खूब एक्साइटमेंट देखी गई थी। हालांकि अब इस फिल्म के चाहने वालों के लिए बुरी खबर है। जी हां, फिल्म की रिलीज पर गुजरात हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है और अब ये फिल्म रिलीज नहीं की जा रही है। लोगों के मन में सवाल है कि आखिर रिलीज के इतने करीब जाकर इस फिल्म को रिलीज करने से क्यों रोका गया है? आइए आपको बताते हैं…

14 जून को रिलीज होनी थी ‘महाराज’

फिल्म ‘महाराज’ को आज यानी 14 जून को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाने वाला था, लेकिन अब इसे रोक दिया गया है। अब सामने आई रिपोर्ट्स की मानें तो ‘महाराज’ को लेकर कहा जा रहा है कि फिल्म पर हिंदू भावना को ठेस पहुंचाने का आरोप है। जी हां, बीते दिन यानी गुरुवार को गुजरात हाईकोर्ट ने एक हिंदू समूह की याचिका के बाद जुनैद खान की पहली फिल्म ‘महाराज’ की रिलीज पर रोक लगा दी है। इस याचिका में दावा किया गया कि फिल्म ‘महाराज’ हिंदू संप्रदाय के अनुयायियों के खिलाफ हिंसा भड़काएगी। इसलिए इसे रिलीज नहीं किया जाना चाहिए।

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हिंदू भावना को ठेस पहुंचाने का आरोप

इस याचिका में कहा गया है कि फिल्म ‘महाराज’ में साल 1862 के महाराज लिबेल केस की कहानी को दिखाया जाएगा, जिससे माहौल खराब होने और संप्रदाय और हिंदू धर्म के अनुयायियों के खिलाफ हिंसा भड़क सकती है। वहीं, अगर 1862 के इस केस की बात करें तो ये एक आदमी के कदाचार के आरोपों से जुड़ा था। वहीं, इस केस पर बॉम्बे के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने फैसला सुनाया था।

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सीक्रेट तरह से रिलीज किया गया फिल्म का ट्रेलर

हिंदू धर्म इसकी निंदा करता है क्योंकि इसमें भगवान कृष्ण के खिलाफ ‘गंभीर रूप से निंदनीय बातें’ हैं। साथ ही ये भक्ति गीत और भजन की भी निंदा करता है। इतना ही नहीं बल्कि याचिका दायर करने वाले समूह ने दावा किया है कि कहानी तक पहुंच ना हो इसके लिए फिल्म के ट्रेलर को भी सीक्रेट तरह से रिलीज किया गया है। साथ ही कहा गया कि अगर इस तरह की फिल्में रिलीज होती है, तो जाहिर है कि ये लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुचाएंगी।

18 जून को होगी मामले की अगली सुनवाई

गुजरात हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति संगीता विशेन ने इन सभी दलीलों पर विचार किया। साथ ही किसी भी तरह से फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश पारित किया है। वहीं, अब इस मामले की सुनवाई 18 जून को होगी और अभी इस फिल्म को रिलीज नहीं किया जाएगा।

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First published on: Jun 14, 2024 10:47 AM

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