Ekta Kapoor: मशहूर प्रोड्यूसर एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल, खबर है कि प्रोड्यूसर एकता और उनकी मां शोभा कपूर के खिलाफ कोर्ट ने मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। मामला एक वेब सीरीज से जुड़ा हुआ है, जिसमें नाबालिग लड़कियों के अश्लील सीन दिखाने की बात को लेकर बवाल हुआ है।
मां-बेटी दोनों के खिलाफ कोर्ट का आदेश
सूत्रों से मिली जानकारी की मानें तो खबर है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म ‘ऑल्ट बालाजी’ की वेब सीरीज ‘गंदी बात’ के सीजन 6 के एक एपिसोड में नाबालिग लड़कियों के अश्लील सीन हैं। इस तरह के सीन दिखाने के आरोप में एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
शिकायतकर्ता ने लगाए ये आरोप
इस शिकायत में कहा गया है कि फरवरी 2021 से अप्रैल 2021 के बीच में ‘ऑल्ट बालाजी’ पर स्ट्रीम हुई वेब सीरीज ‘गंदी बात’ में नाबालिग लड़कियों के अश्लील दृश्य दिखाए हैं। बता दें कि अभी ये विवादित एपिसोड इस ऐप पर स्ट्रीम नहीं किया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाए हैं कि इस वेब सीरीज में सिगरेट के विज्ञापन का इस्तेमाल करते हुए महापुरुषों और संतों का भी अपमान किया गया है और इसकी वजह से उनकी की भावनाओं को ठेस पहुंची है।
What’s going on?
---विज्ञापन---This is how @EktaaRKapoor ’s ALTT is showing obscene depiction of woman with ‘HINDU RELIGIOUS SYMBOL’ like ‘SINDOOR AND BINDI’ in its ‘GANDI BAAT’ WEBSERIES episode?
That’s why Ekta was awarded Padma Shri (for preserving Hindu culture)?
Totally unacceptable! pic.twitter.com/rM4lP9EreS
— Shoaib INDIA 🇮🇳 (@ShoaibIND) June 13, 2023
POCSO के नियमों का उल्लंघन
इतना ही नहीं बल्कि इस सीरीज के एक एपिसोड में POCSO के नियमों का उल्लंघन करने वाले कुछ सीन दिखाए गए हैं। सभी आरोपों को मद्देनजर ऐसा लग रहा है कि पोक्सो के साथ इस कंटेंट की वजह से इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, वुमन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 और सिगरेट्स-अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 जैसे कानूनों का भी उल्लंघन हुआ है। हालांकि अब कोर्ट के आदेश के बाद एकता और उनका मां के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
कोर्ट का फैसला
बता दें कि ये मामला मुंबई के बोरीवली स्थित एमएचबी पुलिस थाने में स्थानीय नागरिक ने किया है। गौरतलब है कि 27 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों से जुड़े अश्लील कंटेंट को लेकर एक बड़ा फैसला लिया था। जिसके अनुसार बच्चों को इस तरह का अश्लील कंटेंट देखना, पब्लिश करना और डाउनलोड करना गुनाह है। इतना ही नहीं बल्कि उस वक्त कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को भी खारिज किया था, जिसमें मद्रास हाई कोर्ट का कहना था कि इस तरह की चीजों को अपराध में शामिल नहीं किया जा सकता।
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