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RBI News Update: RBI ने इस बैंक से पैसे निकालने की सीमा करी तय, अब केवल इतने रुपये ही निकाल पाएंगे

RBI News Update: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बेंगलुरु के सबसे पुराने संस्थानों में से एक, द नेशनल कोऑपरेटिव बैंक (The National Cooperative Bank) पर उसकी बिगड़ती वित्तीय स्थिति के कारण सीमाएं लगा दी हैं। बैंक अब सभी खातों में जमाकर्ताओं को केवल ₹50,000 तक का ही भुगतान कर सकता है। इसके अलावा, आरबीआई ने […]

Edited By : Nitin Arora | Updated: Jul 27, 2023 14:47
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RBI News Update: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बेंगलुरु के सबसे पुराने संस्थानों में से एक, द नेशनल कोऑपरेटिव बैंक (The National Cooperative Bank) पर उसकी बिगड़ती वित्तीय स्थिति के कारण सीमाएं लगा दी हैं। बैंक अब सभी खातों में जमाकर्ताओं को केवल ₹50,000 तक का ही भुगतान कर सकता है। इसके अलावा, आरबीआई ने बैंक को ऋण नवीनीकृत करने, निवेश करने, देनदारियां बनाने, भुगतान करने या नई जमा स्वीकार करने से रोक दिया है।

अपनी बिगड़ती वित्तीय स्थिति के जवाब में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मंगलवार को बेंगलुरु के सबसे पुराने संस्थानों में से एक, द नेशनल कोऑपरेटिव बैंक पर कई सीमाएं जारी कीं, जिससे वह सभी प्रकार के खातों में जमाकर्ताओं को केवल ₹50,000 तक वितरित करने में सक्षम हो गया।

 

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आरबीआई के अनुसार, व्यापार सीमाएं 24 जुलाई, 2023 से शुरू होकर छह महीने के लिए प्रभावी हैं और समीक्षा के अधीन हैं। 24 जुलाई को, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बेंगलुरु स्थित द नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर व्यावसायिक सीमाएं लगा दीं, साथ ही प्रति खाता ₹50,000 की जमा निकासी सीमा भी लगा दी। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई बैंक की ख़राब वित्तीय स्थिति के कारण की गई है।

परिणामस्वरूप, आरबीआई द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, बैंक को केंद्रीय बैंक से पूर्वानुमति के बिना नए ऋण देने या नई जमा स्वीकार करने की अनुमति नहीं है। आरबीआई के अनुसार, जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम जमा बीमा दावों में जमाकर्ताओं को ₹5 लाख तक का भुगतान करेगा।

हालांकि, नियामक के अनुसार, व्यावसायिक सीमाएं स्थापित करने से बैंकिंग लाइसेंस समाप्त नहीं होता है। आरबीआई के अनुसार, बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक सीमा के साथ बैंकिंग परिचालन जारी रखेगा।

First published on: Jul 26, 2023 02:58 PM

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