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PAN Card धारक सावधान! आयकर विभाग इन पैन कार्ड पर लगा सकता है 10 हजार रुपये तक का जुर्माना

PAN Card Holder Alert: अगर आप पैन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि कुछ पैन कार्ड हॉल्डर्स पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना आयकर विभाग की ओर से लगाया जा सकता है। आइए जानते हैं वो कौन से पैन कार्ड हो सकते हैं। 

Author Edited By : Simran Singh Updated: Feb 1, 2025 14:55
PAN Card Holder Alert
पैन कार्ड धारक अलर्ट

PAN Card Holder Alert: पैन कार्ड इस्तेमाल लगभग सभी लोग करते हैं। बैंक में खाता खुलवाने से लेकर अन्य योजनाओं का लाभ उठाने के लिए पैन कार्ड होना जरूरी है। फाइनेंशियल पहचान के लिए भी इसे एक मुख्य दस्तावेज माना जाता है। 10 अक्षर और अंक के कॉम्बिनेशन के साथ वाले यूनिक अल्फान्यूमेरिक नंबर होते हैं। इनकम टैक्स विभाग की ओर से किसी भी फाइनेंशियल जानकारी को हासिल करना पैन कार्ड से आसान होता है। आयकर विभाग ने पैन कार्ड यूजर्स के लिए अलर्ट जारी किया है, जिसमें बताया है कि किन पैन कार्ड धारकों पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है, आइए जानते हैं।

इन पैन कार्ड धारकों पर 10 हजार का जुर्माना!

आयकर विभाग की ओर से पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल करने वाले धारक या नियमों का पालन न करने वाले धारकों पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। पैन कार्ड में गलत नाम, पता या अन्य जानकारी प्रदान करने के अलावा अगर पैन कार्ड इस्तेमाल आप गलत जगह करते हैं। इसके अलावा आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक न करने पर भी जुर्माना लग सकता है।

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एक से ज्यादा पैन कार्ड

किसी व्यक्ति के पास एक ज्यादा पैन कार्ड होना कानूनी जुर्म है और इसके लिए सजा के साथ जुर्माना भरना भी शामिल है। इनकम टैक्स विभाग की ओर से सेक्शन 272B के तहत उन पैन कार्ड धारकों पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाता है जो एक से ज्यादा पैन कार्ड रखते हैं। अक्सर दो पैन कार्ड तब भी बन जाता है जब पहले से आपने एक पैन कार्ड के लिए आवेदन किया हो लेकिन अपडेट न मिलने से पहले आप फिर से आवेदन कर दिया हो। ऐसे में आप इनकम टैक्स से संपर्क कर एक पैन कार्ड को बंद करा सकते हैं।

गलत जानकारी प्रदान करना 

पैन कार्ड में गलत नाम, पता या जन्मतिथि जैसी जानकारी को गलत दर्ज करते हैं तो आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। अगर गलती से जानकारी गलत दर्ज हो गई है तो पैन कार्ड को सही जानकारी और दस्तावेज के साथ अपडेट करा सकते हैं। वरना इनकम टैक्स आप पर जुर्माना लगा सकता है। यहां तक कि शादी के बाद सरनेम बदलने पर बदलाव करना भी जरूरी है। वरना आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है।

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Edited By

Simran Singh

First published on: Feb 01, 2025 02:55 PM

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