Nitin Arora
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PAN card Aadhaar Link: पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की समय सीमा कई बार आगे बढ़ चुकी है और इस बार आयकर विभाग इसे बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। इसलिए विभाग द्वारा लगातार पैन कार्ड धारकों को इसे आधार से जोड़ने के लिए कहा जा रहा है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा 30 जून के बाद आधार को पैन से जोड़ने पर 1000 रुपये का विलंब दंड निर्धारित किया गया था। विलंब शुल्क का भुगतान किए बिना, किसी को भी अपने पैन को अपने आधार से जोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पैन और आधार को 31 मार्च 2023 तक लिंक किया जा सकता है।
अपने आधार कार्ड को पैन से लिंक नहीं करने वाले लोगों को इतनी सारी चेतावनियां देने के बाद, इनकम टैक्स इंडिया ने ट्वीट किया, ‘आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि, उन सभी पैन धारकों के लिए जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31.3.2023 है। पैन को आधार से लिंक न करने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा। देर न करें, आज ही लिंक करें!’
जो कोई भी अपने आधार को अपने पैन से लिंक नहीं करता है उसका पैन कार्ड काम करना बंद कर दिया जाएगा, जैसा कि आयकर द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है। इसके बाद, पैन कार्डधारकों को बैंक खाते खोलने, म्युचुअल फंड या स्टॉक खाते जैसी चीजें करने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा, यदि आप एक बंद पैन कार्ड का कहीं भी दस्तावेज के रूप में उपयोग करते हैं, तो आपको इसके लिए भी अतिरिक्त शुल्क का जोखिम उठाना पड़ सकता है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272बी के तहत आप पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
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