PAN-Aadhaar Link Last Date: अगर अभी तक आपका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है, तो यह आपके लिए बहुत जरूरी खबर है. क्योंकि पैन-आधार लिंकिंग की डेडलाइन नजदीक आ रही है. अगर आप इस डेडलाइन तक पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं कर पाते हैं तो आपको 1000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है. लिंकिंग में ज्यादा देर हुई तो आपका पैन कार्ड भी डीएक्टिवेट हो सकता है. बता दें कि PAN कार्ड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने, बैंक अकाउंट खोलने, इन्वेस्ट करने, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट और कई दूसरे सरकारी कामों के लिए एक जरूरी डॉक्यूमेंट है. अगर आपका PAN इनएक्टिव हो जाता है, तो कई जरूरी काम रुक सकते हैं.
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घर बैठे कुछ ही मिनटों में PAN और आधार लिंक करें:
आपको पैन और आधार लिंक करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी से रिक्वेस्ट करनी है. आप घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप से भी ये काम कर सकते हैं. यहां दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर आप आसानी से PAN और आधार को लिंक कर सकते हैं.
- इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं
- ‘लिंक आधार’ ऑप्शन पर क्लिक करें
- अपना पैन नंबर और आधार नंबर डालें
- अगर नाम और जन्मतिथि मैच करते हैं, तो एक OTP जेनरेट होगा
- लिंकिंग कन्फर्म करने के लिए OTP डालें
- अगर कोई पेनल्टी दिखती है, तो ऑनलाइन पेमेंट करें
- पेमेंट के बाद, आपका पैन और आधार लिंक हो जाएंगे. इस पूरी प्रोसेस में सिर्फ 2 से 5 मिनट लगते हैं.
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PAN-आधार लिंक स्टेटस कैसे चेक करें?
अगर आप यह चेक करना चाहते हैं कि आपका PAN पहले से लिंक है या नहीं, तो इनकम टैक्स वेबसाइट पर जाएं और वहां लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करें. अपना PAN और आधार नंबर डालें और स्टेटस स्क्रीन पर दिख जाएगा.
पैन और आधार को लिंक न करने पर क्या पेनल्टी लगेगी?
आधार और पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है. अगर आप इस तय समय तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं, तो आपको 1000 तक की पेनल्टी लग सकती है. यह पेनल्टी ऑनलाइन पेमेंट के जरिए देनी होगी, और तभी पैन-आधार लिंकिंग पूरी होगी. अगर पेनल्टी देने के बाद भी लिंकिंग पूरी नहीं होती है, तो पैन को इनएक्टिव घोषित किया जा सकता है.










