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New GST Rules From Today: 100 करोड़ रुपये से अधिक का टर्नओवर है तो जरूर पढ़ें ये खबर, बदल गए हैं रूल!

New GST Rules From Today: GST नेटवर्क ने कहा है कि 100 करोड़ रुपये और उससे अधिक के टर्नओवर वाले व्यवसायों को 1 मई से इस तरह के चालान जारी होने के 7 दिनों के भीतर IRP पर अपना इलेक्ट्रॉनिक चालान अपलोड करना होगा। वर्तमान में, व्यवसाय इनवॉइस पंजीकरण पोर्टल (IRP) पर वर्तमान तिथि पर […]

Edited By : Nitin Arora | Updated: May 1, 2023 11:42
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GST

New GST Rules From Today: GST नेटवर्क ने कहा है कि 100 करोड़ रुपये और उससे अधिक के टर्नओवर वाले व्यवसायों को 1 मई से इस तरह के चालान जारी होने के 7 दिनों के भीतर IRP पर अपना इलेक्ट्रॉनिक चालान अपलोड करना होगा। वर्तमान में, व्यवसाय इनवॉइस पंजीकरण पोर्टल (IRP) पर वर्तमान तिथि पर ऐसे चालान अपलोड करते हैं, भले ही ऐसे चालान जारी करने की तिथि कुछ भी हो।

करदाताओं के लिए एक सलाह देते हुए जीएसटी नेटवर्क (GSTN) ने कहा कि सरकार ने 100 करोड़ रुपये से अधिक या उसके बराबर वार्षिक कारोबार वाले करदाताओं के लिए ई-चालान आईआरपी पोर्टल पर पुराने चालान की रिपोर्टिंग पर एक समय सीमा लगाने का फैसला किया है।

जीएसटीएन ने कहा, ‘समय पर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, इस श्रेणी के करदाताओं को रिपोर्टिंग की तारीख पर 7 दिनों से अधिक पुराने चालानों की रिपोर्ट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।’

करदाताओं को इस आवश्यकता का अनुपालन करने के लिए पर्याप्त समय प्रदान करने के लिए, यह नया प्रारूप 1 मई, 2023 से लागू किया जाएगा। यह प्रतिबंध चालान पर लागू होगा, और डेबिट/क्रेडिट नोट्स की रिपोर्टिंग पर कोई समय प्रतिबंध नहीं होगा।

GSTN ने दिया उदाहरण

जीएसटीएन ने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर किसी चालान की तारीख 1 अप्रैल, 2023 है, तो उसे 8 अप्रैल, 2023 के बाद रिपोर्ट नहीं किया जा सकता है। चालान पंजीकरण पोर्टल में निर्मित सत्यापन प्रणाली 7-दिन की अवधि के बाद उपयोगकर्ता को चालान की रिपोर्ट करने से रोक देगी।

जीएसटीएन ने कहा कि इसलिए, करदाताओं के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि वे नई समय सीमा द्वारा प्रदान की गई 7-दिन की अवधि के भीतर चालान की रिपोर्ट करें। GST कानून के अनुसार, यदि IRP पर चालान अपलोड नहीं किए गए हैं तो व्यवसाय इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का लाभ नहीं उठा सकते हैं।

First published on: May 01, 2023 11:42 AM

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