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ITR Filing को लेकर नई जानकारी आई सामने, अब आयकर भरने में देरी होने पर कर सकेंगे ये काम

ITR Filing Delay Condonation Request Update: इनकम टैक्स रिटर्न भरने में देरी होने पर सबमिट किए जाने वाले माफी आवेदन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। इस आवेदन की समय सीमा में बदलाव किया गया है। आइए जानते हैं कि आखिर मामला क्या है?

ITR Filing Latest Update: इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वालों के लिए बड़ी खबर है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में देरी के लिए माफी आवेदन को लेकर एक बदलाव किया है। माफी आवेदन जमा करने की तय समय सीमा एक साल घटा दी गई है। अब वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद 5 साल के अंदर माफी आवेदन कर सकेंगे।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया है। पहले यह समय सीमा 6 साल थी, अब इस समयसीमा को घटाकर 5 साल कर दिया गया है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह जानकारी सामने आई है, लेकिन इस बदलाव में एक पेंच भी फंसाया गया है, क्योंकि एक स्थिति में इस बदलाव का आयकर दाता फायदा नहीं उठा सकेंगे।

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माफी आवेदन के साथ देने होंगे सबूत-दस्तावेज

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, आयकर भरने का मामला अगर कोर्ट पहुंचता है और कोर्ट का फैसला आने तक इनकम टैक्स रिटर्न भरने की समयसीमा खत्म हो जाती है तो उस स्थिति में 5 साल वाला नियम लागू नहीं होगा। कोर्ट का फैसला आने के बाद 6 महीने के अंदर माफी आवेदन जमा कराना होगा। बता दें कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने में देरी की माफी मांगकर टैक्स पेयर्स इनकम टैक्स रिफंड लेने का प्रयास करते हैं, ताकि नुकसान न हो।

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वहीं आयकर दाता का माफी देते समय बोर्ड उसकी समस्याओं का मूल्यांकन करता है। ऐसे में करदाता को माफी आवेदन के साथ सबूत और आवश्यक दस्तावेज भी जमा कराने होते हैं। आयकर विभाग और बोर्ड मिलकर उन सबूतों और दस्तावेजों का मूल्यांकन करते हैं। अगर सबूत और दस्तावेज सही लगते हैं तो माफी दे दी जाती है।

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कैसे फाइल करें माफी आवेदन?

आयकर दाता इनकम टैक्स पोर्टल पर रिटर्न भरने में देरी के लिए माफी मांगने का अनुरोध सबमिट कर सकते है। इसके लिए पहले लॉग इन करके रजिस्ट्रेशन करें। होमपेज पर सर्विसेज आइकन पर क्लिक करें और कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट पर टैप करें। फॉर्म भरने के बाद सबमिट द कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट पर क्लिक करें।

फिर कन्टीन्यू पर क्लिक करके आगे बढ़ें। नए वेबपेज पर Create Condonation Request पर क्लिक करें। यहां मांगी गई जानकारी देनी होगी और फाइल जमा करनी होगी। आवश्यक जानकारी प्रदान करके सबमिट पर टैप करें। सबमिट करने के बाद आपको अपना ITR भी वेरिफाई करना होगा।

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First published on: Nov 21, 2024 12:01 PM

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About the Author

Khushbu Goyal

खुशबू गोयल ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के IMC&MT इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन एवं Mphil कोर्स किया है। पिछले 12 साल से डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना रही हैं। वर्तमान में BAG Convergence Limited के News 24 Hindi डिजिटल विंग से बतौर चीफ सब एडिटर जुड़ी हैं। यहां खुशबू नेशनल, इंटरनेशनल, लाइव ब्रेकिंग, पॉलिटिक्स, क्राइम, एक्सप्लेनर आदि कवर करती हैं। इससे पहले खुशबू Amar Ujala और Dainik Bhaskar मीडिया हाउस के डिजिटल विंग में काम कर चुकी हैं।

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