ITR Filing को लेकर नई जानकारी आई सामने, अब आयकर भरने में देरी होने पर कर सकेंगे ये काम

ITR Filing Delay Condonation Request Update: इनकम टैक्स रिटर्न भरने में देरी होने पर सबमिट किए जाने वाले माफी आवेदन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। इस आवेदन की समय सीमा में बदलाव किया गया है। आइए जानते हैं कि आखिर मामला क्या है?

ITR Filing Deadline

हर साल आयकर भरने की तारीख तय की जाती है।

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ITR Filing Latest Update: इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वालों के लिए बड़ी खबर है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में देरी के लिए माफी आवेदन को लेकर एक बदलाव किया है। माफी आवेदन जमा करने की तय समय सीमा एक साल घटा दी गई है। अब वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद 5 साल के अंदर माफी आवेदन कर सकेंगे।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया है। पहले यह समय सीमा 6 साल थी, अब इस समयसीमा को घटाकर 5 साल कर दिया गया है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह जानकारी सामने आई है, लेकिन इस बदलाव में एक पेंच भी फंसाया गया है, क्योंकि एक स्थिति में इस बदलाव का आयकर दाता फायदा नहीं उठा सकेंगे।

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माफी आवेदन के साथ देने होंगे सबूत-दस्तावेज

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, आयकर भरने का मामला अगर कोर्ट पहुंचता है और कोर्ट का फैसला आने तक इनकम टैक्स रिटर्न भरने की समयसीमा खत्म हो जाती है तो उस स्थिति में 5 साल वाला नियम लागू नहीं होगा। कोर्ट का फैसला आने के बाद 6 महीने के अंदर माफी आवेदन जमा कराना होगा। बता दें कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने में देरी की माफी मांगकर टैक्स पेयर्स इनकम टैक्स रिफंड लेने का प्रयास करते हैं, ताकि नुकसान न हो।

वहीं आयकर दाता का माफी देते समय बोर्ड उसकी समस्याओं का मूल्यांकन करता है। ऐसे में करदाता को माफी आवेदन के साथ सबूत और आवश्यक दस्तावेज भी जमा कराने होते हैं। आयकर विभाग और बोर्ड मिलकर उन सबूतों और दस्तावेजों का मूल्यांकन करते हैं। अगर सबूत और दस्तावेज सही लगते हैं तो माफी दे दी जाती है।

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कैसे फाइल करें माफी आवेदन?

आयकर दाता इनकम टैक्स पोर्टल पर रिटर्न भरने में देरी के लिए माफी मांगने का अनुरोध सबमिट कर सकते है। इसके लिए पहले लॉग इन करके रजिस्ट्रेशन करें। होमपेज पर सर्विसेज आइकन पर क्लिक करें और कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट पर टैप करें। फॉर्म भरने के बाद सबमिट द कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट पर क्लिक करें।

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फिर कन्टीन्यू पर क्लिक करके आगे बढ़ें। नए वेबपेज पर Create Condonation Request पर क्लिक करें। यहां मांगी गई जानकारी देनी होगी और फाइल जमा करनी होगी। आवश्यक जानकारी प्रदान करके सबमिट पर टैप करें। सबमिट करने के बाद आपको अपना ITR भी वेरिफाई करना होगा।

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लेखक के बारे में

Khushbu Goyal

Khushbu Goyal

खुशबू गोयल News24 हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वेब जर्नलिज्म में 13 साल का अनुभव रखने वाली खुशबू गोयल राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और राज्यस्तरीय न्यूज और चुनावी कवरेज करती हैं. खुशबू गोयल ने अक्टूबर 2013 में अमर उजाला डिजिटल से अपने करियर की शुरुआत की थी, जहां 7 साल सेवाएं देने के बाद साल नवंबर 2020 में दैनिक भास्कर डिजिटल जॉइन किया और सितंबर 2023 से News24 के डिजिटल में सेवाएं दे रही हैं. 13 साल के करियर में खुशबू गोयल ने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिकल, क्राइम टॉपिक कवर करने में विशेषज्ञता हासिल की. खुशबू गोयल का पत्रकारिता में अनुभव: 13 साल योग्यता: कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के IMC&MT इंस्टीट्यूट से मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म (MJ) के बाद जर्नलिज्म में MPhil की डिग्री ली. खुशबू गोयल ने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव की विस्तृत रिपोर्टिंग की है, जिसमें उन्हें ग्राउंड कवरेज करने का भी अनुभव है. इसके अलावा पिछले 13 साल में विभिन्न राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को भी उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग के साथ कवर किया.
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