Indian Railway Rule: देश में दिवाली का त्योहार आने वाला है। इसके लिए करोड़ों लोग अपने घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में यात्रियों को ट्रेन में सफर करने से पहले एक बार रेलवे के इन नियमों के बारे में पता होना चाहिए। दिवाली पर अगर पटाखे और फुलझड़ी जैसी जलने वाली चीजें ट्रेन में ले जाने की सोच रहे हैं तो यहीं रुक जाएं। ऐसा करने पर यात्रियों पर जुर्माना लग सकता है। प्रतिबंधित सामान के साथ अगर कोई यात्री पकड़ा जाता है तो उसपर रेलवे अधिनियम की धारा 164 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
ट्रेन में क्या नहीं ले जा सकते?
ट्रेन यात्रा के दौरान स्टोव, गैस सिलेंडर नहीं ले जा सकते हैं। इसके अलावा पटाखे, एसिड, बदबूदार वस्तुएं, चमड़ा या गीली खाल, पैकेज में लाया गया तेल या ग्रीस, ऐसी चीजें जो टूट सकती हैं या लीक हो सकती हैं या जिससे यात्रियों को नुकसान पहुंचा पहुंचे, ये सभी ट्रेन में ले जाना बैन है। रेलवे के नियमों के मुताबिक, यात्री ट्रेन में 20 किलो तक घी ले जा सकते हैं, लेकिन घी को टिन के डिब्बे में ठीक से पैक किया जाना चाहिए।
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कितना लगेगा जुर्माना?
ट्रेन में अगर किसी भी यात्री के पास इनमें से एक भी चीज है तो उसपर जुर्माना लगाया जाएगा। धारा 164 के तहत यात्री को 1000 रुपये तक का जुर्माना या तीन साल तक की जेल हो सकती है।
रेल यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ को लेकर यात्रा न करें।
रेल अधिनियम की धारा 164 के अंतर्गत ट्रेन में ज्वलनशील पदार्थ ले जाना दंडनीय अपराध है।@RailMinIndia @AshwiniVaishnaw @RavneetBittu @VSOMANNA_BJP @DRMJaipur @DRMJodhpurNWR @DrmAjmer @drmbikaner pic.twitter.com/UmeEUoNBCV— North Western Railway (@NWRailways) October 22, 2024
रेलवे ने जारी किया वीडियो
ट्रेन में सफर के नियमों को लेकर यात्री जागरुक हों इसके लिए रेलवे ने एक वीडियो जारी किया है। जो एक एनिमेटेड वीडियो है, वीडियो में एक यात्री को चढ़ते दिखाया गया है। इस शख्स के हाथ में पटाखे हैं। इसको दूसरा शख्स देखता है और पूछता है कि वह कहां ले जा रहा है? इसपर पहला शख्स जवाब देता है कि ट्रेन में और कहां। दूसरा शख्स कहता है कि क्या तुम्हें ट्रेन के नियम के बारे में नहीं पता, ये सब ले जाना अपराध है, इसके लिए तुम्हारे ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
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