इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ाई गई या नहीं? आयकर विभाग ने दिया बड़ा अपडेट

Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख को लेकर एक झूठी खबर फैली हुई है, जिस पर इनकम टैक्स इंडिया ने अपडेट दे दिया है. इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख एक्स्टेंड होने की बात कही जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है. आइए जानते हैं कि आखिर मामला क्या है?

Income Tax Return | ITR Filing | IT Department

इनकम टैक्स रिटर्न भरने का आखिरी दिन आज है।

ITR Filing Last Date: इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख बढ़ने की खबर झूठी है. इनकम टैक्स इंडिया ने ट्वीट करके खबर को फर्जी करार दिया और स्पष्ट किया है कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 ही रहेगी. इसे बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 नहीं किया गया है, इसलिए लोग सावधान रहें और अफवाहों से बचें. समय रहते इनकम टैक्स रिटर्न भर दें, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ा सकता है. लास्ट डेट चूक जाने पर विभागीय कार्रवाई भी हो सकती है.

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ट्वीट करके खबर को फर्जी करार दिया

बता दें कि इनकम टैक्स इंडिया की ओर से ट्वीट में लिखा गया कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख को लेकर झूठी खबर चल रही है. खबर में बताया जा रहा है कि ITR भरने की आखिरी तारीख आगे बढ़ा दी गई है और अब लोग 30 सितंबर तक रिटर्न भर सकेंगे, लेकिन यह खबर गलत है. ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर ही रहेगी. करदाताओं को सलाह है कि वे केवल इनकम टैक्स इंडिया के अपडेट पर ही भरोसा करें, हमारा हेल्पडेस्क सातों दिन 24 घंटे काम कर रहा है, कॉल, लाइव चैट, वेबएक्स सेशन और एक्स के जरिए मदद कर रहे हैं.

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लास्ट डेट से चूके तो होगा ये नुकसान

बता दें कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख चूकने पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। आयकर कानून के तहत इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरने पर या भरने में देरी करने पर दंड, जुर्माने और विभागीय जांच का प्रावधान किया गया है. जैसे आय के अनुसार लेट फीस का भुगतान करना पड़ सकता है. ITR भरने में जितने महीने की देरी होगी, उतने महीने प्रति माह ब्याज भरना पड़ सकता है. किसी भी तरह का नुकसान इनकम टैक्स रिटर्न में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे. लास्ट डेट चूकने पर रिफंड भी देरी से मिलेगी. विभागीय जांच होने का खतरा भी हो सकता है.

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ITR के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?

बता दें कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, फॉर्म-16, बैंक स्टेटमेंट, FD या ब्याज वाली आय का विवरण, निवेश और डिडक्शन (80C, 80D आदि) के सर्टिफिकेट, कैपिटल गेन आदि अनिवार्य हैं. अगर एनुअल इनकम 5 लाख से कम है तो आधार कार्ड और पैन कार्ड के अलावा फॉर्म-16 समेत किसी अन्य डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है. अगर सैलरी 8 लाख से ज्यादा हैं तो सेविंग डॉक्यूमेंट लगाने के बाद टैक्स छूट का फायदा उठा पाएंगे और इसके लिए फॉर्म-16 की जरूरत पड़ेगी.

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