नई दिल्ली। कई बार पारिवारिक परिस्थितियों, आपसी मनमुटाव या विवाद के कारण इंसान को अपने ही परिवार से अलग होना पड़ता है. ऐसे में सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब आपको सरकारी योजनाओं का लाभ लेने या नए गैस कनेक्शन जैसे जरूरी कामों के लिए अपने अलग राशन कार्ड की जरूरत होती है.
अगर आप भी ऐसी किसी स्थिति से गुजर रहे हैं और अपना अलग राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो यह काम नामुमकिन नहीं है. कानूनन आप तभी नया राशन कार्ड बनवा सकते हैं, जब आप परिवार से अलग रह रहे हों और आपकी रसोई (खान-पान) एवं मासिक खर्च पूरी तरह से अलग हों. आइए, समझते हैं कि इसका पूरा प्रोसेस क्या है.
[20 July] Petrol Diesel Price: सप्ताह के पहले दिन जारी हुए पेट्रोल-डीजल के नए दाम, सुबह-सुबह लगा झटका या मिली राहत; चेक करें
स्टेप 1: पुराने राशन कार्ड से अपना नाम हटवाएं
अलग राशन कार्ड बनवाने की पहली और सबसे जरूरी शर्त यह है कि आपका नाम पुराने (माता-पिता या संयुक्त परिवार के) राशन कार्ड में नहीं होना चाहिए.
कैसे करें आवेदन: इसके लिए आपको अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र (CSC) या खाद्य आपूर्ति विभाग के दफ्तर में जाकर नाम हटाने का फॉर्म (Name Deletion Form) भरना होगा.
जरूरी कागज: फॉर्म के साथ अपना आधार कार्ड, पुराने राशन कार्ड की फोटोकॉपी और नाम कटवाने की वजह बताते हुए एक प्रार्थना पत्र जमा करें.
सरेंडर सर्टिफिकेट: प्रक्रिया पूरी होने के बाद विभाग आपको एक 'सरेंडर सर्टिफिकेट' या स्लिप देगा. इसे बहुत संभाल कर रखें, क्योंकि इसी के दम पर आपका नया कार्ड बनेगा.
LPG Price Hike Alert: बढ़ रहा है अमेरिका ईरान तनाव का दबाव, क्या भारत में महंगे हो गए गैस सिलेंडर के दाम? Indane, HP, Bharat Gas ने जारी की नई दरें
स्टेप 2: नए राशन कार्ड के लिए ऐसे करें अप्लाई
जैसे ही आपको नाम कटने का प्रमाण (सरेंडर स्लिप) मिल जाए, आप नए राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके दो बेहद आसान तरीके हैं:
ऑनलाइन वेबसाइट: आप अपने राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं. (जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो fcs.up.gov.in पर जाएं).
उमंग ऐप (UMANG App): आप अपने मोबाइल में भारत सरकार का उमंग ऐप डाउनलोड करके भी घर बैठे नए राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. यहां आपको फॉर्म में एक स्वतंत्र परिवार के रूप में अपनी सारी व्यक्तिगत जानकारी भरनी होगी.
Gas Connection Rules: क्या एक ही घर में सास-ससुर और बेटा-बहू ले सकते हैं अलग-अलग गैस कनेक्शन? जान लें सरकार का नया नियम
स्टेप 3: आवेदन के लिए इन डॉक्यूमेंट्स को रखें तैयार
नया राशन कार्ड अप्लाई करते समय आपको इन कागजातों की जरूरत पड़ेगी:
- आपका और आपके साथ रह रहे सदस्यों का आधार कार्ड
- नए और अलग पते का सबूत (जैसे आपके नाम का बिजली या पानी का बिल)
- आपकी कमाई का आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
- परिवार के मुखिया की पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक पासबुक की फोटोकॉपी
- पुराने राशन कार्ड से नाम कटने की सरेंडर स्लिप
स्टेप 4: अधिकारी घर आकर करेंगे जांच (Physical Verification)
जब आप अपना ऑनलाइन फॉर्म और दस्तावेज जमा कर देंगे, तो खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी (पूर्ति निरीक्षक) आपके दिए गए पते पर आएंगे. वे इस बात की जमीनी जांच करेंगे कि क्या आप वाकई अपने परिवार से अलग रह रहे हैं और आपकी रसोई व खर्चे सच में अलग हैं. जब अधिकारी अपनी रिपोर्ट में सब सही पाएंगे, तो आपका नया राशन कार्ड मंजूर कर दिया जाएगा.
नई दिल्ली। कई बार पारिवारिक परिस्थितियों, आपसी मनमुटाव या विवाद के कारण इंसान को अपने ही परिवार से अलग होना पड़ता है. ऐसे में सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब आपको सरकारी योजनाओं का लाभ लेने या नए गैस कनेक्शन जैसे जरूरी कामों के लिए अपने अलग राशन कार्ड की जरूरत होती है.
अगर आप भी ऐसी किसी स्थिति से गुजर रहे हैं और अपना अलग राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो यह काम नामुमकिन नहीं है. कानूनन आप तभी नया राशन कार्ड बनवा सकते हैं, जब आप परिवार से अलग रह रहे हों और आपकी रसोई (खान-पान) एवं मासिक खर्च पूरी तरह से अलग हों. आइए, समझते हैं कि इसका पूरा प्रोसेस क्या है.
[20 July] Petrol Diesel Price: सप्ताह के पहले दिन जारी हुए पेट्रोल-डीजल के नए दाम, सुबह-सुबह लगा झटका या मिली राहत; चेक करें
स्टेप 1: पुराने राशन कार्ड से अपना नाम हटवाएं
अलग राशन कार्ड बनवाने की पहली और सबसे जरूरी शर्त यह है कि आपका नाम पुराने (माता-पिता या संयुक्त परिवार के) राशन कार्ड में नहीं होना चाहिए.
कैसे करें आवेदन: इसके लिए आपको अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र (CSC) या खाद्य आपूर्ति विभाग के दफ्तर में जाकर नाम हटाने का फॉर्म (Name Deletion Form) भरना होगा.
जरूरी कागज: फॉर्म के साथ अपना आधार कार्ड, पुराने राशन कार्ड की फोटोकॉपी और नाम कटवाने की वजह बताते हुए एक प्रार्थना पत्र जमा करें.
सरेंडर सर्टिफिकेट: प्रक्रिया पूरी होने के बाद विभाग आपको एक ‘सरेंडर सर्टिफिकेट’ या स्लिप देगा. इसे बहुत संभाल कर रखें, क्योंकि इसी के दम पर आपका नया कार्ड बनेगा.
LPG Price Hike Alert: बढ़ रहा है अमेरिका ईरान तनाव का दबाव, क्या भारत में महंगे हो गए गैस सिलेंडर के दाम? Indane, HP, Bharat Gas ने जारी की नई दरें
स्टेप 2: नए राशन कार्ड के लिए ऐसे करें अप्लाई
जैसे ही आपको नाम कटने का प्रमाण (सरेंडर स्लिप) मिल जाए, आप नए राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके दो बेहद आसान तरीके हैं:
ऑनलाइन वेबसाइट: आप अपने राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं. (जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो fcs.up.gov.in पर जाएं).
उमंग ऐप (UMANG App): आप अपने मोबाइल में भारत सरकार का उमंग ऐप डाउनलोड करके भी घर बैठे नए राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. यहां आपको फॉर्म में एक स्वतंत्र परिवार के रूप में अपनी सारी व्यक्तिगत जानकारी भरनी होगी.
Gas Connection Rules: क्या एक ही घर में सास-ससुर और बेटा-बहू ले सकते हैं अलग-अलग गैस कनेक्शन? जान लें सरकार का नया नियम
स्टेप 3: आवेदन के लिए इन डॉक्यूमेंट्स को रखें तैयार
नया राशन कार्ड अप्लाई करते समय आपको इन कागजातों की जरूरत पड़ेगी:
- आपका और आपके साथ रह रहे सदस्यों का आधार कार्ड
- नए और अलग पते का सबूत (जैसे आपके नाम का बिजली या पानी का बिल)
- आपकी कमाई का आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
- परिवार के मुखिया की पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक पासबुक की फोटोकॉपी
- पुराने राशन कार्ड से नाम कटने की सरेंडर स्लिप
स्टेप 4: अधिकारी घर आकर करेंगे जांच (Physical Verification)
जब आप अपना ऑनलाइन फॉर्म और दस्तावेज जमा कर देंगे, तो खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी (पूर्ति निरीक्षक) आपके दिए गए पते पर आएंगे. वे इस बात की जमीनी जांच करेंगे कि क्या आप वाकई अपने परिवार से अलग रह रहे हैं और आपकी रसोई व खर्चे सच में अलग हैं. जब अधिकारी अपनी रिपोर्ट में सब सही पाएंगे, तो आपका नया राशन कार्ड मंजूर कर दिया जाएगा.