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GST Council Meeting: जीएसटी काउंसिल की बैठक (GST Council Meeting) से एक बड़ी खबर सामने आई है। राजस्थान के जैसलमेर में हुई इस बैठक में कुछ अहम मुद्दों पर फैसला नहीं हो पाया है। मंत्रियों के समूह ने हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर GST घटाने का प्रस्ताव रखा था, जिस पर फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है। GST काउंसिल की अगली बैठक में इस पर विचार किया जाएगा।
बताया जा रहा है कि GST काउंसिल की 55वीं बैठक में इस अहम मुद्दे पर कोई फैसला इसलिए नहीं हो पाया, क्योंकि इस पर अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। काउंसिल ने मंत्रियों के समूह (GOM) को अपनी रिपोर्ट को और अधिक व्यापक बनाने के लिए अतिरिक्त जानकारी शामिल करने को कहा है। यह खबर आम लोगों के लिए बड़ा झटका है, जो हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में कमी की आस लगा रहे थे। बता दें कि अभी स्वास्थ्य बीमा, टर्म लाइफ इंश्योरेंस और यूनिट-लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान 18% जीएसटी के दायरे में आते हैं।
जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में कई चीजों की दरों में बदलाव हुआ है। गरीबों के लिए सरकारी योजना के तहत दी जाने वाली चीजों पर अब टैक्स नहीं लगेगा। किसान अगर स्वयं बाजार में जाकर काली मिर्च, किशमिश बेचता है तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। फोर्टीफाइड राइस करनेल पर जीएसटी 18 से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है। जीन थेरेपी जीएसटी के दायरे से बाहर होगी। 50 पीसी से ज्यादा फ्लाई ऐश वाले एएए पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। बिना शुल्क वाले खाद्य पदार्थों पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। मरचेंट एक्सपोर्टर के लिए सेस दरों में कटौती की जाएगी।
इस बैठक में पॉपकॉर्न पर GST की नई दरों पर सहमति बनी है। नमक और मसालों के साथ मिक्स रेडी- टू- ईट पॉपकॉर्न ( पैक्ड नहीं) पर 5% जीएसटी लगाया गया है। जबकि प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले पॉपकॉर्न पर 12% जीएसटी लगेगा। इसी तरह कैरेमेल पॉपकॉर्न (Caramel Popcorn) 18% GST के दायरे में आएगा। वहीं, इलेक्ट्रिक (EV) सहित सभी पुरानी कारों की बिक्री पर GST को 12% से बढ़ाकर 18 फीसदी करने का फैसला लिया गया है। हालांकि, GST में यह बदलाव केवल कंपनियों या डीलर्स द्वारा बेची गईं पुरानी कारों से जुड़े ट्रांजेक्शन पर लागू होगा। पुरानी कार बेचने-खरीदने वाले व्यक्तियों को 12% की दर से ही GST देना होगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक में Zomato जैसी फूड डिलीवरी कंपनियों को भी राहत न मिलने की खबर है। इन्हें GST में छूट से जुड़ा फैसला नहीं हो पाया है। अगली बैठक में इस पर विचार संभव है। वहीं, फोर्टिफाइड राइस कर्नेल पर जीएसटी दर को 18% से घटाकर 5% किया गया है। इसी तरह, ऑटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट (ACC) के 50% से अधिक फ्लाई ऐश वाले ब्लॉक पर GST को 18% से घटाकर 12% कर दिया गया है।
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