---विज्ञापन---

बिजनेस angle-right

Driving License: गुड न्यूज! अब घर बैठे DL बनवाएं, RTO ये 58 काम अब ऑनलाइन ही हो जाएंगे, चेक करें

58 RTO services online: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने एक नई अधिसूचना जारी की है जो परिवहन संबंधी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए नागरिकों के बोझ को कम करेगी। ड्राइविंग लाइसेंस, कंडक्टर लाइसेंस, वाहन पंजीकरण, परमिट, स्वामित्व का ट्रांसफर आदि से संबंधित 58 नागरिक-केंद्रित सेवाओं का अब पूरी तरह से ऑनलाइन लाभ […]

---विज्ञापन---

58 RTO services online: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने एक नई अधिसूचना जारी की है जो परिवहन संबंधी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए नागरिकों के बोझ को कम करेगी। ड्राइविंग लाइसेंस, कंडक्टर लाइसेंस, वाहन पंजीकरण, परमिट, स्वामित्व का ट्रांसफर आदि से संबंधित 58 नागरिक-केंद्रित सेवाओं का अब पूरी तरह से ऑनलाइन लाभ उठाया जा सकता है, जिससे लोगों को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

MoRTH ने 16 सितंबर 2022 को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है जिसमें 18 नागरिक-केंद्रित सेवाओं को बढ़ाकर 58 सेवाएं की गई हैं।

---विज्ञापन---

अभी पढ़ें Aadhar Card: पहचान प्रमाण के रूप में आधार का उपयोग करने पर सरकार ने राज्यों को जारी किए निर्देश, पढ़ें- एडवाइजरी

ऑनलाइन हो सकती हैं आधार प्रमाणीकरण के आधार पर 58 आरटीओ सेवाएं

मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि स्वैच्छिक आधार पर आधार प्रमाणीकरण की मदद से इन सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है।

---विज्ञापन---

जिन ऑनलाइन सेवाओं के लिए एक नागरिक को स्वैच्छिक आधार पर आधार प्रमाणीकरण से गुजरना आवश्यक है, उनमें शामिल हैं – लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना और ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण जिसके लिए ड्राइव करने की क्षमता का परीक्षण आवश्यक नहीं है।

---विज्ञापन---

इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट जारी करना, कंडक्टर लाइसेंस में पते में परिवर्तन, मोटर वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए आवेदन आदि भी ऑनलाइन सेवाओं में शामिल हैं, जिसके लिए एक नागरिक को स्वैच्छिक आधार पर आधार प्रमाणीकरण से गुजरना पड़ता है।

अभी पढ़ें Driving License: गुड न्यूज! अब घर बैठे DL बनवाएं, RTO ये 58 काम अब ऑनलाइन ही हो जाएंगे, चेक करें

---विज्ञापन---

अगर किसी व्यक्ति के पास आधार नहीं है तो क्या होगा?

जारी अधिसूचना के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जिसके पास आधार संख्या नहीं है, सीएमवीआर 1989 के अनुसार संबंधित प्राधिकरण के पास भौतिक रूप से वैकल्पिक दस्तावेज जमा करके पहचान स्थापित करके भौतिक रूप में ऐसी सेवा का लाभ उठा सकता है।

अभी पढ़ें  बिजनेस से जुड़ी खबरें यहाँ पढ़ें

First published on: Nov 24, 2022 05:48 PM

End of Article

About the Author

---विज्ञापन---
संबंधित खबरें
Sponsored Links by Taboola