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Aadhar Card: पहचान प्रमाण के रूप में आधार का उपयोग करने पर सरकार ने राज्यों को जारी किए निर्देश, पढ़ें- एडवाइजरी

Aadhaar as identity proof: UIDAI ने गुरुवार को कहा कि किसी व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में आधार को भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्वीकार करने से पहले, संस्थाओं को यह सत्यापित करना चाहिए कि क्या यह वास्तविक (genuine) है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने कहा कि आधार धारक की सहमति के […]

Edited By : Nitin Arora | Updated: Nov 25, 2022 13:18
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Aadhaar as identity proof: UIDAI ने गुरुवार को कहा कि किसी व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में आधार को भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्वीकार करने से पहले, संस्थाओं को यह सत्यापित करना चाहिए कि क्या यह वास्तविक (genuine) है।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने कहा कि आधार धारक की सहमति के बाद आधार संख्या का सत्यापन, संबंधित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आधार (आधार पत्र, ई-आधार, आधार पीवीसी कार्ड, और एम-आधार) के किसी भी रूप की वास्तविकता स्थापित करने के लिए सही कदम है।

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कोई भी 12 अंकों की संख्या आधार नहीं

एक बयान में, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने कहा कि आधार का सत्यापन ‘बेईमान तत्वों और असामाजिक तत्वों’ को पहचान दस्तावेज के किसी भी संभावित दुरुपयोग में शामिल होने से रोकता है। यह उपयोग स्वच्छता को भी बढ़ावा देता है और यूआईडीएआई के इस रुख पर जोर देता है कि कोई भी 12 अंकों की संख्या आधार नहीं है।

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बयान में कहा गया है कि आधार दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ का ऑफलाइन सत्यापन के माध्यम से पता लगाया जा सकता है। साथ ही कहा गया कि छेड़छाड़ एक दंडनीय अपराध है और आधार अधिनियम की धारा 35 के तहत दंड के लिए उत्तरदायी है।

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यूआईडीएआई ने उपयोग से पहले सत्यापन की आवश्यकता पर भी जोर दिया है, राज्यों से आवश्यक निर्देश जारी करने का आग्रह किया है ताकि जब भी आधार को पहचान के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जाए, तो संबंधित संस्था द्वारा प्रमाणीकरण या धारक का सत्यापन किया जाए।

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Nitin Arora

Edited By

Manish Shukla

First published on: Nov 24, 2022 06:36 PM

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