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‘बैन हटाओ नहीं तो चुनाव में …’, फांसी की सजा के बाद शेख हसीना के बेटे ने क्या कहा?

Sheikh Hasina Son Sajeeb Wazed Warns: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना लंबे समय से भारत में हैं. बीते दिन उनको मौत की सजा सुनाई गई. इसके बाद भारत से बांग्लादेश ने हसीना को वापस करने की मांग भी की है. अब उनके बेटे का बयान भी सामने आया है.

Author Written By: Shabnaz Updated: Nov 18, 2025 07:47
Hasina
Photo Credit- X

Sheikh Hasina Son Sajeeb Wazed Warns: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना एक बार फिर से चर्चा में आ गई हैं. उनको कई मामलों में दोषी करार दिया गया और मौत की सजा सुनाई गई है. इसके बाद अब बांग्लादेश का भारत पर हसीना को वापस करने का दबाव बनाया जा रहा है. फांसी की सजा होने के बाद हसीना के बेटे और सलाहकार सजीब वाजेद का बयान सामने आया है. उन्होंने यूनुस सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि उनकी पार्टी का बैन हटाया जाए, नहीं तो आने वाले चुनावों में इसका असर देखने को मिलेगा. साथ ही सजीब वाजेद ने अपनी मां के भारत में सेफ रहने की बात भी कही.

सजीब ने दी यूनुस सरकार को चेतावनी

शेख हसीना के बेटे ने अपनी पार्टी और अपनी मां को सजा सुनाए जाने पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि ‘अगर अभी भी उनकी पार्टी से प्रतिबंध नहीं हटाया जाता है तो हमारे समर्थक फरवरी में होने वाले आम चुनाव में भी गहरा असर डालेंगे.’ इसके अलावा, उन्होंने कहा कि ‘ये विरोध-प्रदर्शन आगे चलकर हिंसा का रूप ले सकता है.’

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ये भी पढ़ें: जिस देश की प्रधानमंत्री थीं शेख हसीना, उसी मुल्क ने उन्हें सुनाई फांसी की सजा; जानें फैसले पर भारत ने क्या कहा?

‘भारत में सेफ हैं मेरी मां’

शेख हसीना 2024 में तख्तापलट के बाद भारत आ गई थीं. तभी से वह दिल्ली में रह रही हैं. हसीना के भारत में होने पर उनके बेटे ने कहा कि ‘भारत उन्हें पूरी सिक्योरिटी दे रहा है. साथ ही मेरी मां के साथ भारत में राष्ट्राध्यक्ष जैसा ही बर्ताव कर रहा है. हमें पहले से ही पता है कि क्या होने वाला है, उनको सजा सुनाई जाएगी, जिसका टेलीकास्ट किया जाएगा.

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इसके साथ ही उन्होंने मौत की सजा होने पर कहा कि ‘मुकदमा 140 दिनों में पूरा हो गया, जो नामुमकिन है. बांग्लादेश सरकार पूरी तरह से असंवैधानिक और अवैध है. यह केवल एक दिखावा था, क्योंकि यह फैसला पहले से तय था.’

ये भी पढ़ें: शेख हसीना को फांसी की सजा, इंटरनेशनल कोर्ट ट्रिब्यूनल का बड़ा फैसला

First published on: Nov 18, 2025 07:26 AM

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