Pakistan: इस्लामाबाद हाईकोर्ट से पूर्व PM इमरान खान को राहत, गिरफ्तारी वारंट सस्पेंड, मगर रखी एक शर्त
Edited By Bhola Sharma

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Pakistan: इस्लामाबाद हाई कोर्ट (IHC) ने शुक्रवार को पाकिस्तान (Pakistan) के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ी राहत दी है। तोशखाना प्रकरण में उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को 18 मार्च तक के लिए सस्पेंड कर दिया है। साथ ही उन्हें इस अवधि तक इस्लामाबाद की जिला अदालत में पेश होने का मौका भी दिया है।
हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आमेर फारूक ने जिला अदालत और पुलिस को इमरान को पर्याप्त सिक्योरिटी देने का निर्देश दिया है।
दरअसल, तोशखाना प्रकरण में इमरान खान गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। पुलिस फोर्स जब उन्हें गिरफ्तारी करने पहुंची तो वे लाहौर में जमान पार्क स्थित घर के भीतर थे, वहीं उनके लाठी-डंडों से लैस समर्थकों ने जमकर उपद्रव किया था।
हालांकि बुधवार शाम गिरफ्तारी की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई थी। इसके पीछे तर्क दिया गया कि पाकिस्तान सुपर लीग चल रही है, ऐसे में कानून व्यवस्था को कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते हैं।
IHC suspends Imran's arrest warrants, gives him chance to go to trial court on March 18
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— ANI Digital (@ani_digital) March 17, 2023
गुरुवार को इमरान खान ने जिला अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। हालांकि हाईकोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करने और 18 मार्च तक अदालत में पेश करने के आदेश को बरकरार रखा।
सुनवाई के दौरान इमरान के वकील ख्वाजा हारिस ने एक हलफनामा पेश किया, जिसमें आश्वासन दिया गया कि पीटीआई प्रमुख 18 मार्च को अदालत में पेश होंगे। वहीं, वकील ने बताया कि सुरक्षा कारणों के चलते इमरान खान कोर्ट में पेश नहीं हुए थे।
मुख्य न्यायाधीश ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इमरान ने जमा किए गए हलफनामे का उल्लंघन किया तो उनके खिलाफ अदालती अवमानना की कार्यवाही शुरू की जा सकती है।
इमरान के वकील ने जवाब दिया कि मेरे मुवक्किल अदालत में पेश होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद चीफ जस्टिस फारूक ने सत्र अदालत की की सुनवाई तक इमरान के गिरफ्तारी वारंट को निलंबित कर दिया। उन्होंने इमरान को 18 मार्च को ट्रायल कोर्ट में पेश होने का भी निर्देश दिया।
इस बीच इमरान खान लाहौर से हाईकोर्ट रवाना हो चुके हैं। पीटीआई के नेता चीमा ने कहा कि पीटीआई प्रमुख 9 मामलों में सुरक्षात्मक जमानत याचिका पर सुनवाई में हिस्सा लेने जा रहे हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए इस्लामाबाद और लाहौर में उनके खिलाफ दर्ज नौ प्रथम सूचना रिपोर्टों (एफआईआर) पर सुरक्षात्मक जमानत की मांग वाली इमरान की याचिकाओं को स्वीकार कर लिया है।
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