पाकिस्तान में पूर्व PM पर कोर्ट का बड़ा फैसला, इमरान खान और पत्नी बुशरा बीबी को 17-17 साल की सजा

पाकिस्ता के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को एक और झटका लगा है। पहले से ही जेल में बंद इमरान को खान को कोर्ट ने फिर सजा सुनाई है। कोर्ट ने इमरान खान और उनकी पत्नी को 17-17 साल की सजा सुनाई है। पढ़िए पूरी रिपोर्ट।

PM Imran Khan and Bushra Bibi

पाकिस्तान में पूर्व पीएम इमरान खान की एक बार फिर मुश्किलें बढ़ गई हैं। भ्रष्टाचार के मामले में कोर्ट ने इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 17 साल की सजा सुनाई है। इमरान खान पहले से ही जेल में है। पिछले काफी समय से जेल प्रशासन ने परिवार को इमरान खान से मिलने पर बैन लगा रखा था। अब कोर्ट ने इमरान खान के साथ उसकी पत्नी को भी सजा सुनाई है।

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पाकिस्तान के डॉन अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, संघीय जांच एजेंसी (FIA) की एक विशेष अदालत ने शनिवार को पीटीआई के संस्थापक इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना-2 मामले में 17-17 साल की कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों पर 16.4 मिलियन पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। केस अल-कादिर ट्रस्ट केस 190 मिलियन पाउंड की धोखाधड़ी से जुड़ा है। कोर्ट ने इमरान पर 10 लाख पाकिस्तानी रुपये और बुशरा पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जिसे न भरा गया तो अतिरिक्त जेल होगी। साथ ही कोर्ट ने जमीन जब्त करने का आदेश भी जारी किया है।

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इमरान खान को कुल 17 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत 10 साल की कठोर कारावास और धारा 5(2)47 (लोक सेवकों द्वारा आपराधिक कदाचार) के तहत 7 साल की कठोर कारावास की सजा दी गई। वहीं बुशरा बीबी को भी इन्हीं धाराओं के तहत कुल 17 साल की कैद की सजा सुनाई गई।

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बता दें कि यह मामला मई 2021 में सऊदी क्राउन प्रिंस द्वारा आधिकारिक दौरे के दौरान इमरान को उपहार में दिए गए महंगे बुल्गारी आभूषण सेट को बहुत कम कीमत पर खरीदने से संबंधित है। कोर्ट का यह फैसला रावलपिंडी की अडियाला जेल में हुई सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश केंद्रीय शाहरुख अर्जुमंद ने सुनाया। इमरान खान अभी यहीं कैद हैं।

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लेखक के बारे में

Raghav Tiwari

Raghav Tiwari

राघव तिवारी न्यूज24 में शिफ्ट हेड की भूमिका निभा रहे हैं। यहां टीम प्रबंधन के साथ नेशनल, इंटरनेशनल, राजनीति, क्राइम आदि की खबरें भी कवर करते हैं। इससे पहले ये अमर उजाला, नईदुनिया, नवभारत टाइम्स (NBT) और हिंदुस्तान जैसे प्रतिष्ठित अखबारों में रिपोर्टिंग कर चुके हैं। देवभूमि उत्तराखंड, इंदौर, नोएडा, कानपुर समेत देश के विभिन्न हिस्सों में काम करने की वजह से राघव भिन्न-भिन्न कल्चर, खानपान, व्यवहार, जरूरत की समझ रखते हैं। राघव तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा पूरी की है। शिकायत और सुझाव के लिए स्वागत है- Mail ID: raghav.tiwari@bagconvergence.in Contact No. 8840671098
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