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हत्यारा NRI! पत्नी को 17 बार चाकू से गोदा, अब जिंदगीभर भुगतेगा सजा

NRI Convicted For Murder: एक भारतीय ने अपनी पत्नी को ही 17 बार चाकू से गोदकर उसकी बर्बर तरीके से हत्या कर दी। अब वह सारी जिंदगी अपने इस कर्म की सजा भुगतेगा, पढ़ें पूरा मामला...

Merine Joy, Who Murdered Brutally
India Origin Man Stabbed Wife 17 Times: अमेरिका में एक तरफ हेट क्राइम की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं। वहीं अमेरिका में रहने वाले भारतीय भी एक दूसरे की जान की दुश्मन बन गए हैं। इसकी बानगी तब देखने को मिली, जब अमेरिका में रहने वाले एक भारतीय ने अपनी पत्नी को ही 17 बार चाकू से गोदकर उसकी बर्बर तरीके से हत्या कर दी। अब वह सारी जिंदगी अपने इस कर्म की सजा भुगतेगा। हत्यारे पति को अमेरिका की कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं मृतका की मां ने बेटी के हत्यारे को उम्रकैद की सजा होने पर खुशी जताई और कहा कि मेरी बेटी की आत्मा को अब शांति मिली होगी।

दोषी के पत्नी के साथ संबंध काफी खराब थे

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, दोषी का नाम फिलिप मैथ्यू है। उसने अपनी पत्नी मेरिन जॉय (26) की साल 2020 में बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस मामले में 13 साल बाद फैसला आया है। फिलिप ने उसी अस्पताल की पार्किंग में अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी, जिसमें वह नर्स थी। अस्पताल का नाम ब्रोवार्ड हेल्थ कोरल स्प्रिंग्स है। फिलिप ने पुलिस पूछताछ में बताया था कि मेरिन जॉय के साथ अकसर झगड़े होते थे। वह उसके साथ अपने तनावपूर्ण और गाली गलौज वाले रिश्ते को खत्म करने पर विचार कर रही थी। वह उसे सबक सिखाना चाहता था। इसलिए उसने उसके अस्पताल जाकर पार्किंग में उसकी गाड़ी को अपनी कार से टक्कर मारी। यह भी पढ़ें: जिसे ब्याहकर लाया, उसके जिस्म की बोली लगाई, बोला-अब तो हर महीने करूंगा हजारों की कमाई

मृतका ने मरने से पहले दिया था पुलिस को बयान

फिलिप ने बताया कि जब वह कार से उतरकर नीचे आई तो उसने उसे कई बार कार टक्कर मारी। वह घायल होकर नीचे गिर गई तो उसे अपनी कार से कुचल दिया। इसके बाद उसने जॉय पर 17 बार चाकू से वार किया। इसके बाद वह मौके से फरार हो गया। लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन दम तोड़ने से पहले जॉय ने पुलिस को अपने बयान में फिलिप पर हत्या करने का आरोप लगाया। इसी बयान के आधार पर फिलिप को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई। राज्य अटॉर्नी कार्यालय की प्रवक्ता पाउला मैकमोहन ने कहा कि मैथ्यू ने अपील करने का अधिकार छोड़ दिया, इसलिए मृत्युदंड को माफ करने का निर्णय लिया गया।


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